Election Commission of India दिव्यांग व थर्ड जेंडर नागरिकों को मतदान से जोड़ने किया जा रहा चिन्हांकन
Election Commission of India धमतरी ! भारत निर्वाचन आयोग की मंशा अनुरूप दिव्यांग एवं थर्ड जेंडर नागरिकों को मतदान का अधिकार दिलाया जाना है, ताकि आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को अधिक समावेशी बनाया जा सके। उप संचालक, समाज कल्याण ने आयुक्त नगर निगम, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सभी सीएमओ को पत्र लिखकर कहा है कि ऐसे सभी छूटे हुए दिव्यांग व थर्ड जेंडर नागरिक जो एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई, एक अक्टूबर की तिथि में 18 साल की आयु पूरा कर रहे हैं !
उनका चिन्हांकन कर मतदाता सूची में नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि दिव्यांग नागरिकों का अपने अधीनस्थ अमला से सर्वे कराकर एक अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष पूरा करने वाले व्यक्तियों का नाम मतदाता के रूप में वोटर हेल्पलाइन एप या एनवीएसपी के माध्यम से फार्म 06 भराया जाए तथा ऐसे व्यक्ति जिनका मतदाता सूची में पीडब्ल्यूडी के रूप में चिन्हांकन नहीं हुआ है, उनका वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से फॉर्म 08 भराकर पीडब्ल्यूडी मतदाता के रूप में चिन्हांकन किया जाए !