ED in phone tapping case फोन टैपिंग मामले में ईडी ने एनएसई के पूर्व आकाओं के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
ED in phone tapping case नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2009 और 2017 के बीच एनएसई कर्मचारियों के फोन टैपिंग से संबंधित धन शोधन रोकथाम मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।
आरोप पत्र एनएसई की पूर्व प्रमुखों चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे के खिलाफ दायर किया गया। नारायण को हाल ही में ईडी ने गिरफ्तार किया था।
ED in phone tapping case चार्जशीट में कहा गया है, फोन टैपिंग में मनी लॉन्ड्रिंग की गई। फोन टैपिंग में किया गया भुगतान कथित तौर पर अपराध की कमाई है। ऐसी फर्जी कंपनियां थीं, जिनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई।
ED in phone tapping case ईडी ने दावा किया है कि पांडे ने रामकृष्ण की मदद के लिए एमटीएनएल लाइनों को टैप करने के लिए 4.54 करोड़ रुपये प्राप्त किए और ये अपराध की आय थी। पांडे आईसेक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड चलाते थे। यह आरोप लगाया गया है कि रामकृष्ण ने एनएसई कर्मचारियों के फोन टैप करने के लिए इस फर्म का इस्तेमाल किया।
एनएसई कर्मचारियों द्वारा सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच किए गए फोन कॉल को टैप किया गया और यह आईसेक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिकॉर्ड किया गया। यह आरोप लगाया गया है कि पांडे ने अवैध रूप से फोन कॉल्स को टैप करने में मदद की।
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ED in phone tapping case रामकृष्ण और पांडे को जुलाई में संघीय धन शोधन रोधी एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। पांडे ने कहा था कि उन्होंने फोन लाइनों को टैप किया लेकिन कुछ भी अवैध नहीं किया।
उन्होंने कहा कि टैपिंग के सभी उपकरण एनएसई की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं। ईडी का मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर है।