: राम नारायण गौतम:
सक्ती : पुलिस ने गौवंश तस्करी के एक गंभीर मामले का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी वसीम खान को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में पहले ही कई आरोपी पकड़े जा चुके हैं और घटना में प्रयुक्त पीकअप वाहन OD-14 AJ-2593 भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।

मामले का पूरा घटनाक्रम
9 अगस्त 2025 को गौ सेवा समिति सक्ती के अध्यक्ष मयंक सिंह ठाकुर ने थाना सक्ती में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
शिकायत के अनुसार—
- ग्राम नवापारा में राइस मिल के पीछे कुछ तस्कर गौवंश (गाय–बैल) को पीकअप वाहन में भरकर बुचड़खाने ले जाने की कोशिश कर रहे थे।
- मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा कि हिरालाल यादव उर्फ गदा और उसके साथी जबरन गाय-बैलों को गाड़ी में चढ़ा रहे थे।
- वाहन में कुल 9 गौवंश भरे हुए थे, जिनमें से 1 की मौत हो चुकी थी।
इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर धारा 351(3) बीएनएस,
छत्तीसगढ़ कृषक पशु निवारण अधिनियम 2004 (धारा 4, 6, 10)
और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 (धारा 11(1)(क), 11(1)(ध)) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की।
अब तक की कार्रवाई
पहले गिरफ्तार आरोपी
- हिरालाल यादव उर्फ गदा यादव (पहले ही रिमांड पर भेजा जा चुका)
- रवि यादव (27 वर्ष)
- राजू कुमार यादव (33 वर्ष)
- दरसराम केंवट (53 वर्ष)
इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर विधिवत कार्रवाई की।
तस्करी में इस्तेमाल वाहन जब्त
- पीकअप वाहन OD-14 AJ-2593 को पुलिस ने मौके से जप्त किया।
- वाहन मालिक की जानकारी परिवहन विभाग से जुटाई गई।
🔍 मुख्य आरोपी वसीम खान पर गिरी गाज
जांच में पता चला कि पीकअप वाहन वसीम खान, पिता सफीक आलम (उम्र 34 वर्ष), निवासी गुडगुडजोर, थाना बिसरा, जिला सुंदरगढ़ (ओडिशा) के नाम पर पंजीकृत है।
- वसीम घटना के बाद लगातार फरार चल रहा था।
- पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव के मार्गदर्शन में उसकी लगातार पतासाजी जारी थी।
- 13 नवंबर 2025 को वसीम खान को दबिश देकर पकड़ा गया।
पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि—
वह वाहन को विभिन्न स्थानों से मवेशी लाने और तस्करी के लिए उपलब्ध कराता था और इस अवैध कारोबार से मुनाफा कमाता था।
पुलिस ने उसकी संलिप्तता स्पष्ट होने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।