:दिलीप गुप्ता:
सरायपाली :- सरायपाली व सीमावर्ती थाना सिंघोड़ा व बलौदा में
लगातार गांजा व नशीली दवाइयों के खिलाफ चलाये गए अभियान के बाद
मामला न्यायालय के सुपुर्द किये जाने के पश्चात अब न्यायालय द्वारा
सुनवाई पूरी होने के बाद गांजा तस्करों के खिलाफ फैसला आना प्रारम्भ हो गया है ।

न्यायालय द्वारा आरोपीयो के इस कृत्य को सामाजिक बुराई बताते हुवे युवाओं को नशे की ओर धकेलने से युवा वर्ग व समाज बुराई व बर्बादी की ओर अग्रसर हो रहा है साथ ही प्रतिभाएं भी इसके गिरफ्त में आने से प्रतिभाओं का नुकसान हो रहा है । इसकी रोकथाम हेतु ऐसे कार्यों में लिप्त आरोपियों पर नरमी नही बरती जा सकती इसलिये कड़ें निर्णय कानून के अंतर्गत लिए जा रहे हैं ज्ञातव्य हो कि पूर्व में इस तरह लगभग 4 प्रकरणों में सजा सुनाई जा चुकी है । आज फिर 2 गांजा तस्करों को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई ।
इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक ( नारकोटिक एंड ड्रग्स ) के अधिवक्ता देवेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुबे बताया कि विशेष न्यायाधीश (नारकोटिक एंड ड्रग्स) श्रीमती वंदना दीपक देवांगन के न्यायालय ने 102 किलो गांजा के अवैध परिवहन के आरोप में आरोपी यशवंत कुमार वापचे निवासी गोहारा थाना बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.) एवं भरत कुमार धीवर निवासी सिविल लाइन बिलासपुर (छ.ग.) दोषी पाते हुवे 15 -15 वर्ष का सश्रम कारवास और 1-1 लाख के अर्थ दंड से दंडित किया अर्थ दंड न अदा किए जाने पर अतिरिक्त कारवास से दंडित किया गया।
घटना दिनांक 2/10/ 19 की है थाना सिंघोडा के तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक अशोक यादव अपने पुलिस स्टाफ के साथ संदिग्ध वाहनों की चेकिंग मुख्यमार्ग NH53 रियाज ढाबा के सामने कर रहे थे उसी दौरान सिल्वर रंग कज होण्डाई एसेंट कर क्रमांक CG 04 HA 7921 आई थी जिसका जांच करने पर गाड़ी की डिक्की 102 पैकेट गांजा बरामद हुवा था।
जिसकी विधिवत कार्यवाही करने के पश्चात आरोपियों को न्यायायिक अभिरक्षा में भेजा गया, निर्णय के तिथि तक आरोपियों की जमानत नहीं हो पाई थी आरोपियों ने जेल में लगभग 6 वर्ष से भी ज्यादा समय व्यतित किया है। ड्रग के मामले सभी न्यायालयों के रुख अत्यंत कठोर है क्योंकि नशे की लत युवापीढ़ी और परिवार को बर्बाद कर रही है। विवेचना अशोक यादव द्वारा किया गया राज्य की और से पैरवी देवेन्द्र कुमार शर्मा बिशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई।