Court sentenced : पिता के हत्यारे को आजीवन कारावास…दस हजार रुपये का दंड…कोर्ट ने सुनाई सजा

:अरविंद मिश्रा:

बलौदाबाजार:  कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम रिसदा में बीते 15 मार्च 2024 को ग्राम रिसदा में कलयुगी पुत्र ने अपने पिता की नृशंस हत्या कर दी और उसे छुपाते हुए बाथरूम की सीढियों से गिरकर मौत होने के रूप में दर्शाने का काम किया था। जिस पर प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में मामला चला और आज आरोपी जितेन्द्र वर्मा को पिता की हत्या का दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास व दस हजार रुपये के दंड और दस हजार रुपये नहीं पटाने की दशा में छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा हुई।

15 मार्च 2024 को हुई इस घटना की विवेचना कोतवाली निरीक्षक अजय झा और उनकी टीम ने किया था। घटनास्थल से मिले पर्याप्त सबूत, परिस्थिति जन्म साक्ष्य, आरोपी के नाखुन में मिले खुन, फोरेंसिक रिपोर्ट व गवाह साक्ष्यों के बयान व सघन जांच उपरांत रिपोर्ट के आधार पर हुई सजा।

घटना के संबंध में लोक अभियोजक थानेश्वर वर्मा ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम रिसदा में बीते वर्ष 2024 की 15 मार्च को चिंतामणी वर्मा का रक्तरंजित शव उसके बाडी में बाथरूम के पास मिला था जिसपर कोतवाली थाना प्रभारी अजय झा के नेतृत्व में घटना स्थल पर मिले सबुत साक्ष्यों के बयान फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर मृतक का पुत्र जितेन्द्र वर्मा ही पिता का हत्यारा निकला जिसे कोतवाली पुलिस ने धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

घटना स्थल पर मिले तमाम सबुत, साक्षी के बयान के आधार पर आज प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी ने आजीवन कारावास, सहित दस हजार रुपये व रूपये नहीं पटाने की स्थिति में छह माह के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। आरोपी आदतन शराब पीने का आदी था पूर्व में कर्ज होने पर उसके मृत पिता ने बीस लाख रुपये जमीन बेचकर चुकाया था पर आरोपी के शराब पीने की आदत नहीं छुटी और उसने पिता से पुनः पैसे की मांग किया नही देने पर पिता की हत्या कर उसे साधारण मौत की घटना प्रमाणित किया था पर कोतवाली पुलिस की सघन जांच घटनास्थल से मिले सबुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर आज प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास व दस हजार रुपये के दंड से दंडित किया।