child pornography: रायपुर: चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक गंभीर अपराध है, जिसमें बच्चों की नग्नता और यौन कृत्यों से संबंधित सामग्री शामिल होती है। इस तरह की सामग्री का निर्माण, वितरण, देखना या डाउनलोड करना सभी अवैध है। दोस्तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी बच्चो से सम्बंधित गंभीर प्रकृति का अपराध है ,ऐसे फ़ोटो वीडियो आडियो या सामग्री आती है ,जो बच्चो के यौन कृत्यो एवम नग्नता से संबंधित होती है ,ऐसी सामग्री का निर्माण करना ,उसे इंटरनेट पर सर्च करना ,डाऊनलोड करना ,अन्य को भेजना ,देखना भी अपराध है ।
child pornography: सूचना प्रोधिगिकी अधिनियम की धारा 67 बी चाइल्ड पोर्नो ग्राफी से संबंधित है ,जो कोई व्यक्ति बच्चो की नग्नता से संबंधित अश्लील सामग्री तैयार करेगा ,इंटरनेट पर डालेगा ,उसे प्रसारित करेगा, जो कोई डॉनलोड कर उसे देखेगा ,उस व्यक्ति के विरुद्ध आई टी एक्ट की धारा 67 बी के तहत अजमानतीय अपराध का मामला पंजीबद्ध किया जाएगा जिसमे प्रथम बार के कृत्य के लिए पांच साल की सजा व दस लाख रुपये।जबकि दूसरी बार के कृत्य के लिए सात साल की सजा का प्रावधान है।। बच्चो से तात्पर्य 18 साल से कम व्यक्तियों से है।
child pornography: कानूनी प्रावधान
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 बी इस अपराध से संबंधित है। इसके अंतर्गत:
– **पहली बार अपराध करने पर**: 5 साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना।
– **दूसरी बार अपराध करने पर**: 7 साल की सजा का प्रावधान।
यह ध्यान देने योग्य है कि ‘बच्चों’ से तात्पर्य 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों से है।
child pornography: हमें क्या करना चाहिए
1. **बच्चों को सुरक्षित इंटरनेट के उपयोग के बारे में जागरूक करना**: उन्हें ऑनलाइन खतरों और सुरक्षित व्यवहार के बारे में जानकारी दें।
2. **बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखना**: नियमित रूप से उनकी इंटरनेट गतिविधियों की निगरानी करें।
3. **संदिग्ध वेबसाइट की रिपोर्टिंग करना**: यदि किसी संदिग्ध सामग्री का सामना करते हैं, तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें।
आप किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्टिंग के लिए **1930** पर कॉल कर सकते हैं या [www.cybercrime.gov.in](http://www.cybercrime.gov.in) पर लॉगिन कर सकते हैं।
child pornography: सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें!
यह महत्वपूर्ण है कि हम सब मिलकर बच्चों को सुरक्षित रखें और इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाएं।