Chhattisgarh High Court : ईद मिलादुन्नबी एवं गणेश विसर्जन में डीजे बजाने पर प्रतिबंध,ध्वनि प्रदूषण करने वाले संचालकों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई

Chhattisgarh High Court :

दिपेश रोहिला

Chhattisgarh High Court :  ईद मिलादुन्नबी एवं गणेश विसर्जन में डीजे बजाने पर प्रतिबंध,ध्वनि प्रदूषण करने वाले संचालकों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई

 

Chhattisgarh High Court :  पत्थलगांव । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने जशपुर प्रशासन ने कानफोडू डीजे पर रोक लगा दिया है। बता दे की शांति समिति की बैठको में नागरिको ने रैली में कम साउंड लगभग 75 डेसीबल से कम के आवाज पर डीजे चलाने की अनुमति मांगी थी !

लेकिन अब प्रशासन ने साफ़ तौर पर किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण करने पर कार्रवाई करने की बात कही है इस सम्बन्ध में पत्थलगांव थाना प्रभारी विनीत पाण्डेय ने पत्थलगांव क्षेत्र के सभी गणेश समितियों से अपील किया है कि  विसर्जन के दौरान कानफोड़ू डीजे न बजाएं। शिकायत मिलने पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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Chhattisgarh High Court : हाईकोर्ट के नियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा की हम सबको शासन के आदेशों को मानना होगा। उन्होंने कहा कि विसर्जन करने सीमित व्यक्ति ही जाएं , विसर्जन करने तालाब की जगह पर रस्सी , लाइटिंग की पर्याप्त व्यवस्था हो।

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