Changes in income tax rules from April 1 : 1 अप्रैल से इनकम टैक्स नियमों में होंगे ये 10 बड़े बदलाव….

Changes in income tax rules from April 1 : 1 अप्रैल से इनकम टैक्स नियमों में होंगे ये 10 बड़े बदलाव....

Changes in income tax rules from April 1 : 1 अप्रैल से इनकम टैक्स नियमों में होंगे ये 10 बड़े बदलाव….

 

Changes in income tax rules from April 1 :हर साल, एक नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च तक चलता है. नया वित्तीय वर्ष (FY) 2023-24 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को वार्षिक बजट में की गई घोषणाएं वित्त वर्ष 2023 के शुरू होते ही लागू हो जाएंगी. यह बदलाव आयकर नियमों के लिए हैं, जो इनकम टैक्स पेयर्स को सबसे अधिक असर डालेंगे.

Changes in income tax rules from April 1 : 1 अप्रैल से इनकम टैक्स नियमों में होंगे ये 10 बड़े बदलाव....
Changes in income tax rules from April 1 : 1 अप्रैल से इनकम टैक्स नियमों में होंगे ये 10 बड़े बदलाव….

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डिफ़ॉल्ट टैक्स सिस्टम

Changes in income tax rules from April 1 :बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषित किया था कि नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट व्यवस्था होगी. यदि, आईटीआर फाइल करते समय कोई व्यक्ति यह नहीं बताता है कि दोनों में से कौन सी व्यवस्था – पुरानी या नई – के तहत आईटीआर फाइल करेगा, तो नया टैक्स सिस्टम डिफाल्ट रहेगा.

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टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई गई

इनकम टैक्स छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है. इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति का वेतन सालाना 7 लाख रुपये से कम है, उसे छूट का दावा करने के लिए निवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी.

Changes in income tax rules from April 1 : 1 अप्रैल से इनकम टैक्स नियमों में होंगे ये 10 बड़े बदलाव....
Changes in income tax rules from April 1 : 1 अप्रैल से इनकम टैक्स नियमों में होंगे ये 10 बड़े बदलाव….

मानक कटौती

पुरानी व्यवस्था के तहत 50,000 रुपये की कटौती अपरिवर्तित रहती है. यह सुविधा अब नए शासन में बढ़ा दी गई है, और इसलिए, 5.15 लाख या अधिक की वार्षिक आय वाले वेतनभोगी व्यक्ति को 52,500 रुपये का लाभ होगा.

आयकर स्लैब: नई कर दरें हैं:

सालाना वेतन 3 लाख तक: शून्य

3 लाख- 6 लाख: 5%

6 लाख से 9 लाख: 10%

9 लाख से 12 लाख: 15%

12 लाख से 15 लाख रुपये: 20%

15 लाख से ऊपर: 30%

एलटीए

छुट्टी यात्रा भत्ता नकदीकरण सीमा, जो 2002 से 3 लाख रुपये थी, अब बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है.

कोई एलटीसीजी टैक्स लाभ नहीं

पहली बार म्युचुअल फंड में निवेश पर मौजूदा दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के बजाय अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाया जाएगा. इसका मतलब है कि निवेशकों को अब लंबी अवधि के कर लाभ नहीं मिलेंगे.

बाजार से जुड़े डिबेंचर

1 अप्रैल के बाद एमएलडी में निवेश अल्पकालिक पूंजीगत संपत्ति होगी. जानकारों के मुताबिक, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर इस तरह के कदम का असर ‘थोड़ा नकारात्मक’ होगा.

जीवन बीमा पॉलिसियां

5 लाख के वार्षिक प्रीमियम से अधिक जीवन बीमा प्रीमियम से होने वाली आय कर योग्य होगी.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख, 4.5 लाख से 9 लाख और मासिक आय योजना (एकल और संयुक्त खाते के लिए क्रमशः) 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है.

फिजिकल गोल्ड कन्वर्जन

अगर फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट (ईजीआर) या इसके विपरीत में बदला जाता है तो कोई कैपिटल टैक्स गेन नहीं होगा.

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