Cg news-नशे के कारोबारी अब छोड़ दें अपना काला धंधा

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने नशे को लेकर दी कड़ी हिदायत 

पत्थलगांव(दिपेश रोहिला)

वर्तमान में एक सामान्य व्यक्ति नशे की लत के कारण अपनी नौकरी खो देता है या अपने परिवार से दूर हो जाता है, फिर भी वह नशे की लत से दूर नहीं होता है। या तो कभी नशे की हालत में आवेश पर आकर अपने ही परिजन को मौत के घाट उतार देता है, जिसका एकमात्र कारण सिर्फ नशा है। इसी क्रम में नशे को लेकर तस्करी,कारोबारी और इसमें संलिप्त लोगों को एसएसपी शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में जशपुर जिले की पुलिस द्वारा कड़ा संदेश दिया जा रहा है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दुलदुला थाना क्षेत्र अंतर्गत जगदीश वैष्णव उम्र 64 साल निवासी सोकोडीपा जोकि काफी वक्त से गांजा की तस्करी/व्यवसाय करते आ रहा है, उक्त कृत्य से दुलदुला एवं आस-पास के युवा वर्ग नशे के आदी होते जा रहे हैं, दुलदुला क्षेत्र के नागरिकों के जीवन व स्वास्थ्य को अंधकार की ओर धकेलने में इसका सबसे बड़ा हाथ है और लोगों में इसके खिलाफ भारी आक्रोश है।

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उल्लेखनीय है कि साल 2015 में थाना दुलदुला के अप.क्र. 02/2015 धारा 20(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के मामले में 3 जनवरी 2015 को जगदीश वैष्णव के घर में आंगन से अवैध मादक पदार्थ गांजा जप्त कर उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया था। इसके अतिरिक्त साल 2021 में 23अक्टूबर2021 को मुखबीर सूचना पर कार्यवाही करते हुए जगदीष वैष्णव के किराना दुकान में रेड कार्यवाही कर गांजा जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिस पर अप.क्र. 81/2021 धारा 20(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट दर्ज की गई।

वहीं अब वर्तमान में भी जगदीश वैष्णव द्वारा अपने घर में चोरी छिपे गांजा की छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बेचे जाने की करने की सूचना मिलती रहती है, इससे आस-पास के युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आकर अपराध की ओर उन्मुख हो रहे हैं। इसके विरूद्ध अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर बेचने का अपराधिक रिकार्ड उपलब्ध है, साथ ही 3 बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।

गांजा के इस अभ्यासतः आरोपी जगदीश वैष्णव के खिलाफ जशपुर पुलिस ने विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर आयुक्त सरगुजा संभाग नरेंद्र कुमार दुग्गा के न्यायालय में पेश किया गया, जशपुर पुलिस ने मजबूती से अपना पक्ष रखा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयुक्त द्वारा आरोपी जगदीश वैष्णव को जेल भेजा गया है, साथ ही उस पर अर्थदण्ड भी लगाया गया है।

आखिर क्या होती है (पीआईटी एनडीपीएस धारा) जानें–

पीआईटी एनडीपीएस धारा 1988 के तहत उन गंभीर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है जो लगातार गांजा तस्करी के अपराध में शामिल पाए जाते हैं। इस कार्यवाही में पुलिस द्वारा अपना प्रतिवेदन संबंधित संभाग आयुक्त के पास भेजा जाता है। यह उन अपराधियों के खिलाफ लगाया जाता है जिनका जेल में बंद किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है। यह एक्ट लगने के बाद अपराधी को आसानी से जमानत नहीं मिल पाती है।

कमिश्नर कोर्ट में जशपुर पुलिस ने गांजा के अभ्यासतः आरोपी जगदीश वैष्णव के विरूद्ध मजबूती से अपना पक्ष रखा जिससे आरोपी को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई। गांजा तस्करों को कड़ा चेतावनी है कि इस धंधे में लिप्त न हो। जिले के अभ्यासतः अवैध नशा तस्करी के आरोपियों के विरूद्ध लगातार इस प्रकार की कार्यवाही की जायेगी

(वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शशि मोहन सिंह, जशपुर)

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