CG NEWS : आबकारी-कोल और कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपियों को अलग-अलग जेल में किया जायेगा शिफ्ट…

CG NEWS : रायपुर। छत्तीसगढ़ में हुए कोयला घोटाला के साथ ही आबकाारी और कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपियों को अब अलग-अलग जेल में शिफ्ट किया जाएगा। रायपुर में ईडी की स्पेशल कोर्ट ने यह आदेश दिया है। ईडी के इस आदेश में प्रदेश में हुए कोयला घोटाला,आबकारी घोटाला और कस्टम मिलिंग घोटाला के आरोपी शामिल हैं। स्पेशल कोर्ट के आदेश के मुताबिक शराब घोटाला के आरोपी अनवर ढेबर को अंबिकापुर जेल..तो वहीं एपी त्रिपाठी और कोल घोटाले के मास्टर माइंड सूर्यकांत तिवारी को जगदलपुर जेल में शिफ्ट किया जायेगा।
CG NEWS : गौरतलब हैं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए कोयला घोटाला के साथ ही आबकारी और कस्टम मिलिंग घोटाले की जांच आज भी जारी है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने इन घोटाले में शामिल आईएएस अधिकारी सहित कारोबारियों की गिरफ्तारी कर मामले की जांच कर रही है। इन सारे मामलों में रायपुर जेल में बंद आरोपियों को अब प्रदेश के अलग-अलग जेल में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि ईडी की स्पेशल कोर्ट ने इस आशय से आदेश जारी किया है।
CG NEWS : आदेश के मुताबिक आबकारी घोटाले में आरोपी कारोबारी अनवर ढेबर, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और एपी त्रिपाठी शामिल हैं। वहीं कस्टम मिलिंग के आरोपी मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी और कोयला घोटाले के मुख्य सरगना सूर्यकांत तिवारी का नाम शामिल है, जिन्हे प्रदेश के अलग-अलग जेलों में शिफ्ट किया जायेगा। बताया जा रहा है कि आबकारी मामले में आरोपी अनवर ढेबर को अंबिकापुर जेल, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को कांकेर जेल, मनोज सोनी को दंतेवाड़ा और एपी त्रिपाठी और कोयला घोटाला के सरगना सूर्यकांत तिवारी को जगदलपुर जेल में शिफ्ट किया जायेगा।
CG NEWS : वहीं स्पेशल कोर्ट के इस आदेश को हाईकोर्ट में चैलेंज करने की बात कही जा रही है। अनवर ढेबर के वकील अमीन खान ने इस मामले में बताया कि जेल प्रबंधन की ओर से कोर्ट में कौन सा आवेदन लगाया गया था, इसकी जानकारी नहीं है। हमें किसी आदेश की जानकारी नहीं दी गई, ना ही किसी आवेदन पर कोर्ट ने हमें सुना है। न्याय प्रणाली में अभियुक्त को बिना सुने हुए इस तरह के आदेश नहीं होते हैं। अगर न्यायालय ने कोई आदेश किया है, तो वह किस आधार पर किया है, यह आदेश पढ़ने के बाद समझ आएगा। अगर जेल शिफ्टिंग जैसा आदेश है, तो हम इसे हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे।

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