राजकुमार मल
CG Live News Today खाद्य सामग्रियों के पैकेट में अब दो तरह की कीमत, नया नियम एक अक्टूबर से लागू
CG Live News Today भाटापारा- खाद्य एवं पेय पदार्थ के पैकेट में अब यूनिट प्राइस भी अंकित करना होगा। एक अक्टूबर से लागू हो रहा नया नियम उपभोक्ता हित के मद्देनजर बड़ा फैसला माना जा रहा है।
अक्टूबर माह से व्यापारिक क्षेत्र में बड़ा बदलाव नजर आने वाला है। एक तारीख से किराना बाजार को कुछ नए नियम मानने होंगे। खाद्य और पेय पदार्थ की हर वजन वाली पैकिंग में दो तरह की कीमत अंकित करनी होगी। एमआरपी के साथ यूनिट प्राइस का उल्लेख करने जैसा यह नियम उपभोक्ता हितों के साथ हो रहे खिलवाड़ को देखते हुए बनाया गया है।
जरूरी प्रति ग्राम कीमत
नए नियम के मुताबिक हर प्रकार के खाद्य एवं पेय पदार्थ की पैकिंग में कुल वजन की कीमत के साथ प्रति ग्राम वजन की भी कीमत अंकित किया जाना जरूरी होगा। यह उल्लेखित एमआरपी के करीब होना चाहिए। पैक सामग्री का वजन कितना भी हो, प्रति ग्राम कीमत दर्शाना अनिवार्य होगा।
उपभोक्ता को ऐसे लाभ
नए नियम के प्रभावी होने के बाद उपभोक्ता, यूनिट प्राइस के साथ अन्य कंपनियों के उत्पादन की कीमत से तुलना कर सकेंगे। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि वजन कम कर, कीमत स्थिर रखने जैसी व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकेगी। खाद एवं पेय पदार्थों में लगभग सभी सामग्रियों में यही गतिविधियां चल रहीं हैं।
कंपनियों की तैयारी शुरू
CG crime news मोटर सायकल चोरी करने वाले 2 किशोर गिरफ्तार
एक अक्टूबर से लागू हो रहे नए नियम को लेकर खाद्य एवं पेय पदार्थ का उत्पादन करने वाली कंपनियों ने नियमानुसार नए पैकिंग की तैयारी चालू कर दी है। होलसेल और रिटेल मार्केट ने पुराना स्टॉक क्लियर करना चालू कर दिया है। सामग्री विक्रय से शेष पर जाने की स्थिति में समय दिए जाने के संकेत है।