सावधान रेल यात्री! रेलवे ने लागू किया नया नियम, छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में ऑन-द-स्पॉट लगेगा ₹10,000 तक का जुर्माना

Indian Railways New Rules 2026: यदि आप छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा या अंबिकापुर जैसे स्टेशनों से अक्सर ट्रेन का सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। रेल मंत्रालय ने रेलवे परिसरों और ट्रेनों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और टिकट चेकिंग स्टाफ (TTE) को नए और कड़े अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मौके पर ही (On-the-spot) ₹500 से लेकर ₹10,000 तक का जुर्माना ठोंका जा सकता है।

जन विश्वास अधिनियम के तहत बढ़ाए गए RPF और TTE के अधिकार

केंद्र सरकार के ‘जन विश्वास अधिनियम’ के तहत रेलवे ने इस नई व्यवस्था को हरी झंडी दी है। इसके बाद अब कार्रवाई की प्रक्रिया काफी तेज हो जाएगी:

  • RPF को सीधी पावर: अब तक छोटे-मोटे रेल अपराधों के लिए RPF को एफआईआर (FIR) दर्ज कर आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता था। लेकिन अब एएसआई (ASI) या उससे ऊपर के रैंक के RPF अधिकारी सीधे मौके पर ही जुर्माना वसूल कर सकेंगे।
  • TTE भी करेंगे कार्रवाई: टीटीई का काम अब सिर्फ टिकट चेक करने तक सीमित नहीं रहेगा। अगर ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर कोई यात्री नियमों की धज्जियां उड़ाता दिखेगा, तो TTE को भी तत्काल जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।

अब इन गलतियों पर कोर्ट-कचहरी नहीं, सीधे कटेगी रसीद

रेलवे ने इन नए नियमों को इसलिए लागू किया है ताकि यात्रियों को छोटे मामलों के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया या अदालतों के चक्कर न काटने पड़ें और व्यवस्था भी दुरुस्त रहे। अब नीचे दी गई गलतियों पर ₹500 से ₹10,000 तक का तत्काल जुर्माना लगेगा:

  • रेलवे ट्रैक अवैध रूप से पार करना (शॉर्टकट लेना)
  • बिना अनुमति या अनधिकृत तरीके से स्टेशन परिसर में प्रवेश
  • ट्रेनों या प्लेटफॉर्म पर अवैध वेंडिंग (बिना लाइसेंस सामान बेचना)
  • महिला या दिव्यांग (विकलांग) आरक्षित कोच में जबरन सफर करना
  • स्टेशन या ट्रेन के भीतर धूम्रपान (स्मोकिंग) करना या गंदगी फैलाना
  • नो-पार्किंग जोन में अवैध तरीके से वाहन खड़ा करना
  • प्रतिबंधित या खतरनाक सामान के साथ यात्रा करना

न्यूनतम जुर्माना हुआ दोगुना; रायपुर और बिलासपुर रेल मंडल अलर्ट

इस नए नियम के तहत रेल मंत्रालय ने नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले न्यूनतम (Minimum) जुर्माने की राशि को भी सीधे ₹250 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया है। यानी अब पकड़े जाने पर जेब ढीली होना तय है।

छत्तीसगढ़ के रायपुर रेल मंडल और बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी छोटे-बड़े स्टेशनों पर इस नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली गई है। रेलवे का मानना है कि इस ऑन-द-स्पॉट जुर्माने की व्यवस्था से स्टेशनों पर अवैध गतिविधियों और गंदगी पर लगाम लगेगी, जिससे आम यात्रियों का सफर पहले से कहीं अधिक सुरक्षित, साफ-सुथरा और व्यवस्थित हो सकेगा।

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