Bilaspur High Court : बीएड, डीएड, बीएससी कृषि व बागवानी काउंसिलिंग वर्तमान आरक्षण नीति के आधार पर होगी, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
Bilaspur High Court : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बीएड, डीएड, बीएससी की काउंसिलिंग होगी।
Bilaspur High Court : कृषि और बागवानी भी आरक्षण की वर्तमान नीति से ही चलती है।
कॉलेज एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका के बाद, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश पी सेम कोसी ने आदेश दिया कि काउंसलिंग प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी की जाए।
एकलपीठ ने कहा कि शासन स्तर पर आरक्षण नियमों पर निर्णय बाद में लिया जा सकता है,
लेकिन छात्रों का वर्ष बर्बाद नहीं होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो आरक्षण व्यवस्था है,
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उसके अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। छुटकारा। बता दें कि इस साल बीएड की 14400 सीटों, डीएलएड की 6710 सीटों और एग्रो-हॉर्टिकल्चर की
3600 सीटों पर काउंसलिंग होनी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी
और जस्टिस एनके चंद्रवंशी ने आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया था कि फार्मेसी कॉलेजों में दाखिले के लिए मौजूदा आरक्षण नियम के तहत काउंसलिंग 31 दिसंबर तक करा ली जाए.