0 विशेष सत्र न्यायधीश ने सुनाई सजा 0
0 आठ माह के अंदर फैसला 0
दिलीप गुप्ता
सरायपाली : सरायपाली स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में पास्को एक्ट के एक आरोपी युवक को अपने रिश्तेदार एक नाबालिक लड़की को गन्दी हरकतों के कारण विशेष सत्र न्यायधीश द्वारा 2 वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही दस हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया है ।
ज्ञातव्य हो कि यह निर्णय मात्र 8 माह के अल्पकालीन समय के सुनवाई में ही पूर्ण कर फैसला दिया गया ।
इस संबंध में पास्को प्रकरण के विशेष लोक अभियोजक व्ही. एस. सेन ने जानकारी देते हुवे बताया कि सरायपाली नगर के मुख्य मार्ग मे स्थित एक 37 वर्षीय व्यवसायी द्वारा अपने रिश्तेदार की नाबालिक लड़की के साथ अश्लील गालीगलौच व हरकतों से परेशान रिश्ते में भतीजी लगने वाली नाबालिक युवती द्वारा विगत 30/11/2025 को सरायपाली थाने में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई । पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 329/2025 को बीएनएस की धारा 296, 79 व पास्को एक्ट अधिनियम की धारा 12 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया ।
विवेचना के पश्चात मामला विशेष सत्र न्यायधीश ( पास्को ) श्रीमती वंदना दीपक देवांगन के अदालत द्वारा 20/7/2026 को मात्र 8 माह के सुनवाई के दौरान आरोपी को अपराध की गंभीरता , प्रकृति तथा प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुवे लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012की धारा 12के तहत 2 वर्षों का सश्रम कारावास व 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई । अर्थदंड नहीं पटाये जाने पर 1 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।