(Bhilai Steel Plant) भिलाई इस्पात संयंत्र के चल,अचल संपत्ति कुर्क करने निगम आयुक्त ने जारी किया कुर्की वारंट

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रमेश गुप्ता

(Bhilai Steel Plant)  ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम की अवहेलना, अधिरोपित राशि भी समय में नही चुकाई, बीएसपी को टाउनशिप में सफाई व्यवस्था सुधारने कई बार किया गया पत्राचार, स्थिति में नही आया सुधार

(Bhilai Steel Plant) भिलाई .. भिलाई इस्पात संयंत्र के चल अचल संपत्ति को कुर्क करने के लिए निगम आयुक्त रोहित व्यास ने कुर्की वारंट जारी किया है। सहायक राजस्व अधिकारी मलखान सिंह सोरी को इसके लिए आदेशित किया गया है।

(Bhilai Steel Plant) उल्लेखनीय है कि टाउनशिप क्षेत्र अंतर्गत साफ-सफाई एवं डोर टू डोर कचरा संग्रहण कार्य संतोषप्रद नहीं किए जाने के कारण, इसके लिए बीएसपी प्रबंधन को भिलाई निगम ने नोटिस जारी किया था तथा कचरा की सफाई नहीं कराने पर अर्थदंड भी अधिरोपित किया था। नोटिस के बाद भी बीएसपी एरिया में सफाई व्यवस्था जस की तस रही और अर्थदंड भी निगम कोष में जमा नहीं किया गया। बीएसपी प्रबंधन को सफाई व्यवस्था में सुधार लाने कई बार पत्राचार किया गया, कचरे के ढेर से भी अवगत कराया गया।

(Bhilai Steel Plant)  उसके बाद भी गंदगी उस स्थान पर वैसे ही पसरी रही और सफाई नहीं की गई तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 का उल्लंघन किया गया। पूर्व में बीएसपी प्रबंधन को दिए गए पहले नोटिस में 25000 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया था। सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं लाने और अर्थदंड की राशि निगम कोष में जमा नहीं करने पर अतिरिक्त रूप से 1 लाख की राशि के अर्थदंड से अधिरोपित किया गया और 7 दिन के भीतर निगम कोष में राशि जमा कर रसीद प्राप्त कर पावती एवं प्रतिवेदन प्रेषित करने कहा गया था।

इसके साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 का पालन करते हुए कचरे का निपटान कर फोटोग्राफ उपलब्ध कराने, डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में सघन रूप से मच्छर लार्वा के विनिष्टिकरण हेतु कार्य करने, मच्छरों के उन्मूलन के लिए फागिंग करने पत्राचार किया गया। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम का पालन नहीं करने के कारण अधिरोपित राशि 125000 रुपए समय पर निगम कोष में जमा नहीं करने पर निगमायुक्त ने कुर्की वारंट जारी कर दिया है।

(Bhilai Steel Plant)  अधिनियम की धारा 175 के अधीन सहायक राजस्व अधिकारी को आदेशित करते हुए उल्लेख किया गया है कि जब तक कि मुख्य महाप्रबंधक भिलाई इस्पात संयंत्र यह सिद्ध न कर दे कि राशि भिलाई निगम को चुका दी गई है, वसूली के समस्त खर्च सहित भिलाई इस्पात संयंत्र के चल संपत्ति के अभिहरण तथा विक्रय द्वारा या उसकी अचल संपत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा वसूल धारा 178 के अंतर्गत कार्रवाई करके की जाए।

(Bhilai Steel Plant)  अधिनियम की धारा 177 उपबंधो के अधीन रहते हुए वारंट में निर्दिष्ट अभिहरण करने की दृष्टि से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच किसी भी समय भवन के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर खोलने के लिए सहायक राजस्व अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है।

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