Ambikapur News Today : कलेक्टर तथा एसपी ने डीजे संचालकों की ली बैठक, दिए सख्त निर्देश

Ambikapur News Today :

हिंगोरा सिंह

 

Ambikapur News Today : नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन करने वाले उपकरणों पर ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 एवं छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के आधार पर होगी कार्रवाई

Ambikapur News Today : रात्रि 10:00 से सुबह 6:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रहेगा पूर्णतः प्रतिबंध

 

 

Ambikapur News Today :  अंबिकापुर !  कलेक्टर  कुंदन कुमार तथा पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बुधवार को जिले के सभी डीजे संचालकों की बैठक ली। बैठक में ध्वनि तीव्रता कोलाहल नियंत्रण सीमा के भीतर रखने के निर्देश दिए गए। सीमा से बाहर होने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई से अवगत कराया गया। इस दौरान एएसपी श्री पुपलेश, अपर कलेक्टर श्री सुनील नायक, एसडीएम अम्बिकापुर श्रीमती पूजा बंसल सहित जिला स्तरीय अधिकारी एवं डीजे संचालक उपस्थित थे।

कलेक्टर  कुंदन ने डीजे संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि नियमों का पालन सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशानुसार डीजे की तीव्रता कोलाहल नियंत्रण सीमा के बाहर होने पर नियमों के उल्लंघन पर सीधे राजसात की कार्रवाई होगी। इसके साथ ही नियमानुसार एफआईआर दर्ज की जाएगी। नियमों तथा प्रावधानों का पालन करें। ध्वनि यंत्रों पर साउंड लिमिटर लगवाएं। समय सीमा का ध्यान रखें और जिला प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण करना दंडनीय अपराध है और आम जन की सुविधा का ध्यान रखें, उल्लंघन पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने नियमों एवं प्रावधानों से अवगत कराते हुए बताया कि ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 एवं छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए सभी जिलों में नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन करने वाले उपकरणों पर अभिग्रहण एवं राजसात करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जिसके अनुसार ध्वनि प्रणाली के उपकरणों को किराए पर देने वालों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उपकरण में साउंड लिमिटर लगा हो, बिना साउड लिमिटर लगे डीजे एवं साउंड एमप्लीफायर साथ ही प्रेशर हॉर्न को राजसात किया जाएगा, यह नियम केवल डीजे एवं साउंड सिस्टम पर ही नहीं प्रेशर हार्न एवं पटाखों पर भी लागू होता है।

Ambikapur News Today :  आदेशानुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण रात 10:00 से सुबह 6:00 बजे तक ध्वनि यंत्रों पर पूर्णतः प्रतिबंध है। निर्धारित साउंड लिमिट अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल, वाणिज्य क्षेत्र में 65 डेसिबल, आवासीय क्षेत्र में दिन के समय 55 डीबीए, शांत परिक्षेत्र में दिन के समय 50 डेसिबल तक सीमा निर्धारित है। शांत परिक्षेत्र में या साइलेंस जोन में हॉस्पिटल, विद्यालय या कोई भी शिक्षण संस्थान एवं न्यायालय के 100 मी का एरिया सम्मिलित है।

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साइलेंट जोन में इन नियमों का उल्लंघन करने पर पेनाल्टी का प्रावधान है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के साउंड एमप्लीफायर, ड्रम, टॉम टॉम, ट्रंपेट, तेज गति वाले हॉर्न, तेज आवाज वाले पटाखे, लाउडस्पीकर एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम के उपयोग पर पेनाल्टी का प्रावधान है।

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