(Ambikapur latest news) अम्बिकापुर के दरिमा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

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(Ambikapur latest news) विधिक जागरूकता कार्यक्रमो का हुआ आयोजन

(Ambikapur latest news) अंबिकापुर !  अमित जिन्दल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के मार्गदर्शन में कुमारी सलोमी कुजुर ने दिनांक 30.01.23 को रिंग रोड अम्बिकापुर में दरिमा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर बताया कि अनेक पारिवारिक विवादों को आपस में सामाजिक स्तर पर सुलझाने से लोगो में संबंध मधुर होते है !

(Ambikapur latest news) पक्षकारो को न्यायालय आने- जाने से होने वाली परेशानी नही होती तथा कहा कि सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक संतान अपने माता-पिता का स्वयं भरण पोषण करें और किसी भी माता-पिता को न्यायालय में आकर भरण पोषण के लिए आवेदन ही पेश न करना पड़े क्योकिं अपने माता पिता बच्चो पत्नी को भरण पोषण करना प्रत्येक सक्षम व्यक्ति का विधिक ही नही बल्कि नैतिक दायित्व भी है तथा कहा कि यदि फिर भी ऐसी स्थिति आती है तो यदि किसी व्यक्ति के पास अधिवक्ता रखने का पैसा नही है तो वह नियमानुसार निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है।

(Ambikapur latest news) केशवपुर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो अनुसूचित जाति या जनजाति का है या मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ है या स्त्री या बालक है या मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा असमर्थ है या अन्धेपन या कमजोर दृष्टि या कुष्ठ रोग या श्रवण ह्रास या चलने फिरने में असमर्थ है या जातीय हिंसा का या प्राकृतिक आपदा का शिकार है या उद्योग में कर्मकार है या अभिरक्षा में है या एक लाख रूपये वार्षिक से कम आय प्राप्त करता है उसे निशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार है तथा छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 2003 के विनियम 32 के अनुसार साधनो, परीक्षण पर विचार किए बिना बड़े महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व के मामले या विशेष मामलो में भी विधिक सहायता प्रदान की जा सकती है।

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