Action Against Hospitals : छत्तीसगढ़ में मरीजों से अधिक कीमत वसूलने वाले 5 निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई
Action Against Hospitals : रायपुर, एक फरवरी छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी योजना के तहत इलाज के दौरान मरीजों से अधिक कीमत वसूलने के आरोप में पांच निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है। अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।
Action Against Hospitals : अधिकारियों के मुताबिक, रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल समेत पांच अस्पतालों में से चार पर तीन से छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल द्वारा मरीजों से वसूले गए अतिरिक्त भुगतान को भी वह उसी राशि में वापस करेंगे.
वहीं, अंजलि नर्सिंग होम पर 30 लाख, माहेर अस्पताल पर 50 लाख और शाह नर्सिंग होम पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और तीनों अस्पतालों को एक साल के लिए डीलिस्ट कर दिया गया. इसके अलावा बिलासपुर के श्री बालाजी अस्पताल के पैनल को भी एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है.
अधिकारियों ने कहा कि ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ और ‘डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना’ के तहत अस्पतालों के ऑडिट के दौरान अनियमितता पाए जाने के बाद अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की गई.
जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, हाल ही में एक ऑडिट में पाया गया कि रामकृष्ण केयर अस्पताल, अंजलि नर्सिंग होम, माहेर अस्पताल, रायपुर में शाह नर्सिंग होम और बिलासपुर में श्री बालाजी अस्पताल रोगियों से अधिक शुल्क ले रहे थे, जिसके बाद राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक कार्रवाई का आदेश दिया।
बयान के मुताबिक, सिस्टम में पंजीकृत अस्पतालों में इलाज के दौरान किसी तरह की दिक्कत होने पर मरीज या उनके परिजन सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय के टोल फ्री नंबर 104 या 14555 पर शिकायत कर सकते हैं.