सरगुजा जिले में जमीन की नई गाइडलाइन दरें लागू: 2 मार्च से प्रभावी हुए संशोधित दाम, पंजीयन प्रक्रिया में आएगी और अधिक पारदर्शिता

अम्बिकापुर 02 मार्च 2026/ छत्तीसगढ़ में संपत्ति के पंजीयन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं व्यवहारिक बनाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में दिनांक 20 नवम्बर 2025 से लागू नवीन गाइडलाइन दरों के संबंध में आवश्यकता अनुसार पुनरीक्षण हेतु जिला मूल्यांकन समितियों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे। शासन के निर्देशों के अनुरूप सरगुजा जिले की जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में “छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम,2000“ के प्रावधानों के तहत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का परीक्षण किया गया। समग्र समीक्षा एवं चर्चा के उपरांत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने सरगुजा जिले से प्राप्त गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नवीन गाइडलाइन दरें सरगुजा जिले में 2 मार्च 2026 से प्रभावशील हो गई है। आम नागरिक एवं संबंधित हितधारक नवीन दरों की विस्तृत जानकारी जिला पंजीयन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी 33 जिलों के लिए नवीन पुनरीक्षित गाइडलाइन दरें जारी कर दी गई हैं, जिससे पंजीयन प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं यथार्थपरक बनने की दिशा में मदद मिलेगी।

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