एक क्विंटल गांजा तस्कर के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख का अर्थदंड

लगातार कार्यवाही के बावजूद गांजा तस्करी में कमी नहीं आ रही
दिलीप गुप्ता
सरायपाली : आज सरायपाली के विशेष न्यायालय द्वारा एक क्विंटल गांजा तस्करी के आरोपी को 20 वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है । सरायपाली , सिंघोड़ा व बलौदा थाना के अंतर्गत पूर्व में गांजा तस्करों के खिलाफ की गई कार्यवाही व न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने के बाद लगातार सुनवाई के दौरान अभी तक लगभग 10 गांजा प्रकरणों में अनेक आरोपियों को औसतन 15वर्षों के सश्रम कारावासों व भारी अर्थदंड की सजा सुनाई जा चुकी गई है ।
किंतु दुखद की इतनी सजाओ व सिंघोड़ा थाना में ही आए दिन भारी मात्रा में गांजा तस्करों पर लगातार कार्यवाही किए जाने के बावजूद गांजा तस्करी में कमी नहीं आ रही है ।
इस संबंध में आज विशेष न्यायालय NDPS श्रीमान पंकज आलोक तिर्की विशेष न्यायाधीश सरायपाली के न्यायालय में थाना बसना के अपराध क्रमांक 517/2023 के प्रकरण में आरोपी दिनेश केशरवानी पिता कन्चुलाल केशरवानी निवासी जैतहरी जिला अनुपपुर (म.प्र.) को दिनांक 24/09/2023 समय 19:00 बजे अपने स्वीप्ट डिजायर कार कमांक CG 19 BJ 2391 में 100 किलो ग्राम. गांजा परिवहन करने के आरोप में अपराध सिध्द पाते हुए आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,00,000/- एक लाख रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि भुगतान न किये जाने पर । वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
घटना दिनांक 24/09/2023 को सहायक उपनिरीक्षक महेन्द्र कुमार साहू अपने हमराह स्टॉप के साथ वाहन चेकिंग का कार्य कर रहे थे, इस दौरान आरोपी अपने वाहन में सवार होकर घटना स्थल सीटी ग्राउंड के सामने पदमपुर रोड बसना पहुँचा, जिसे पुछ-ताछ करने पर उसके द्वारा संतोषजनक जबाब न देने पर, कड़ाई से पुछ-ताछ करने पर आरोपी दिनेश कुमार के द्वारा अपने कार में पीछे सीट के उपर 2 सफेद रंग की प्लास्टीक बोरी में एवं पीछे डिक्की में 2 बोरी गांजा होना बताया। जिस पर विवेचक द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। आरोपी के पास वाणिज्यीक मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद होने पर उसे जमानत नहीं मिल पाया था, प्रकरण से संबंधित स्वतंत्र साक्षी इस्तियाक खान, जितेन्द्र यादव, करीम खान के द्वारा अभियोजन समर्थन नहीं किया था परन्तु पुलिस साक्षी महेन्द्र पटेल, संजय सोनी, हरीश साहू, कमल जांगडे, प्र.आर. चैतराम धुव्र, विवेचक महेन्द्र कुमार साहू के सटीक न्यायालयीन कथन से आरोपी को दोषसिध्दी की गई।
उल्लेखनीय है कि नारकोटिक से संबंधित अपराध में न्यायालय द्वारा कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने के उपरांत भी अवैध मादक पदार्थ परिवहन करने की प्रवृत्ति में लगातार वृध्दि हो रही है। पुलिस प्रशासन के द्वारा गंभीरता पूर्वक अपने कार्यों को पूर्ण करते हुए तथा एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स की कार्यवाही से क्षेत्र में गांजा तस्करों को पकडकर उन्हें सजा दिलाने हेतु लगातार प्रयास के परिणाम से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में अंकुश लगाने की ईमानदारी से कोशिश की जा रही है।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक देवेन्द्र कुमार शर्मा के द्वारा पैरवी की गई।

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