शक्ती अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिया अभियोक्त्री की मां (अ.सा. थाना मालखरौदा आकर लिखित शिकायत (प्र०पी०-१ प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह रोजी मजदूरी का काम अपने पति के साथ करती है दिनांक 12 -09-2025के सुबह 11.00 बजे अपनी पुत्री अभियोक्त्री को नहला रही थी, तब उसकी पुत्री अभियोक्त्री उसे बतायी कि कल दिनांक 11.09.2025 के शाम करीबन 8.30 बजे बड़े पापा डहसराम सोनवानी के यहां खेल रही थी.उसी समय गांव का रहने वाला दूजराम सोनवानी चल तेरे घर छोड़ देता हूँ कहकर उसकी बेटी अभियोक्त्री को ले जाकर कमरे में जबरदस्ती मुंह दबाकर घड्डी उतारकर गंदा काम किया है. फिर जब वह उसकी बेटी अभियोक्त्री का चड्डी उतार कर देखी तो उसकी नाबालिग बेटी अभियोक्त्री के गुप्तांग से खून बह रहा था तब वह अपने पति को पूरी बात बतायी उसके पति गांव जाकर गांव के सरपंच भुनेश्वरी खूंटे एवं पूर्व सरपंच जूधराम सोनवानी एवं उससे पूर्व सरपंच नरेन्द्र भारद्वाज एवं अन्य लोगों को घटना की सारी बात बताकर रिपोर्ट दर्ज कराये। प्रार्थिया । अभियोक्त्री की मां की उक्त उक्त लिखित शिकायत प्र०पी० के आधार पर थाना मालखरौदा द्वारा आरोपी दूजराम सोनवानी उर्फ गुड्डू सोनवानी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 208/2025 अतर्गत धारा 137 (2)1,60(1) बीएनएस एवं धारा 4 पाक्सो एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र०पी०-२ पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री का धारा 100 बी०एन०एस०एस० का कथन (प्र०पी०-१) महिला पुलिस अधिकारी से एवं धारा 13 वी०एन०एस०एस० का कथन (प्र०पी०-10 जे०एम०एफ०सी० सक्ती के न्यायालय से कराया गया। प्रार्थिया एवं पीडिता से पूछताछ कर कथन लिया गया। पुलिस द्वारा घटना स्थल का नजरी नक्शा (प्र०पी० तैयार किया गया एवं पटवारी नजरी नक्शा (प्र०पी० एवं पंचनामा (प्र०पी० प्राप्त किया गया। अभियोक्त्री की उम सुनिश्चित करने के लिये अभियोक्त्री के मूल जन्म प्रमाण पत्र आर्टिकल ए को जप्ती पत्रक (प्र०पी०-७अनुसार प्राधिया से जप्त किया गया जिसमें अभियोक्त्री की जन्म तिथि 17.03.2016 लेख है को एवं अभियोक्ती के दाखिल खारिज रजिस्टर को जप्ती पत्रक (प्र०पी०-१५ अनुसार जप्त किया गया जिसके अनुसार अभियोक्त्री की उम्र नाबालिक पाया गया। अभियोजन का मामला आगे इस प्रकार है कि आरोपी दूजराम सोनवानी को तलब कर पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया। अभियोक्त्री एवं उसके अभिभावक की सहमति पश्चात अभियोक्त्री का विधिवत महिला डॉक्टर से शारीरिक परीक्षण (प्र०पी००५) करवाया गया। अभियुक्त का डॉक्टर द्वारा परुषार्थ परीक्षण कराया गया जिसमें डाक्टर दवारा आरोपी का शारीरिक परीक्षण रिपोर्ट (प्र०पी०-15 से सभोग करने में सक्षम होना लेख किया गया है। डॉक्टर द्वारा अभियोक्त्री का प्रिजर्व स्लाइडस एवं पुरुष डाक्टर द्वारा आरोपी के जब्त हल्के भूरे रंग के अण्डरगारमेंट एवं गुप्तांग के बाल को प्रिजर्व किया गया है। प्रिजर्व प्रदर्शों को रासायनिक परीक्षण हेतु एफ०एस०एल० क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोग शाला बिलासपुर (प्र०पी०-27. के अनुसार भेजा गया भेजा गया, प्रदर्श जमा पावती (प्र०पी०-28, संलग्न किया गया एवं एफ०एस०एल० रिपोर्ट (प्र०पी०-२०द प्राप्त किया गया। प्रकरण में आरोपी दूजराम सोनवानी द्वारा अपराध करना पाये जाने से आरोपी को दिनांक 13.09.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्र०पी०-४) तैयार किया गया एवं गिरफ्तारी की सूचना (प्र०पी०-24 उसके परिजन को दी गयी। प्रकरण में गवाहो का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया। प्रकरण में संपूर्ण विवेचना उपरांत उपनिरीक्षक अनवर अली द्वारा विवेचना करते हुए आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 207/2025 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन द्वारा अपने पक्ष में 19 अभियोजन साक्षियों का कथन कराया गया संपूर्ण अभियोजन साक्षियो के कथन उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सक्ती श्रीमती गंगा पटेल ने अपने निर्णय दिनांक 24.02.2026 को आरोपी दुजराम सोनवानी पिता स्व दुलारसाय सोनवानी उम्र 46 वर्ष निवासी पिरदा बाना मालखरौदा जिला सक्ती छग को घारा 137 (2)127.65(1) बी०एम०एस० एवं धारा पाक्सो एक्ट में दोषसिध्द पाते हुये धारा 137 (2) में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 जुर्माना एवं धारा 127(2) में वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माना एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संवाण अधि 2012 की धारा 6 में आजीवन कारावास (जिसका तात्पर्य अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये कारावास) एवं 10000 अर्थदण्ड से दंडित किया अभियोजन पक्ष की ओर से मुन्ना पटेल विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) सक्ती ने पैरवी किया।
मासूम बच्ची से दरिंदगी करने वाले आरोपी को ‘आजीवन कारावास’, मरते दम तक जेल में रहेगा दोषी दूजराम

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