एटीएम, चेक व बैंक दस्तावेजों के दुरुपयोग से लगभग पांच लाख रुपये की कूटरचना, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
रमेश गुप्ता भिलाई । थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विभिन्न बैंकों से लाखों रुपये का ऋण लेकर आर्थिक धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया अख्तरी बेगम (57 वर्ष), निवासी चरोदा, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2006 में मकान निर्माण के संबंध में जानकारी देने पर उनके पूर्व परिचित एल. महेश्वर राय द्वारा उनके नाम एवं संपत्ति का दुरुपयोग कर लगभग 20 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया गया। उक्त ऋण की मासिक किश्त 20,220 रुपये उनके वेतन से कटती रही।
शिकायत में यह भी उल्लेख है कि वर्ष 2021 में भारतीय स्टेट बैंक, पदुमनगर चरोदा शाखा से 5.80 लाख रुपये तथा फरवरी 2025 में रेलवे अर्बन बैंक से 5.80 लाख रुपये का ऋण भी उनके नाम पर लिया गया। इन ऋणों की मासिक किश्तें क्रमशः 5,400 रुपये एवं 22,450 रुपये उनके खाते से कटती रहीं।
एल. महेश्वर राय के दुर्घटना के पश्चात आरोपी के. सांईवारा (37 वर्ष), निवासी पंचशील नगर, पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग ने कथित रूप से प्रार्थिया के बैंक दस्तावेज, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं मोबाइल सिम अपने कब्जे में रख लिए। वर्ष 2021 से 2025 के मध्य आरोपी ने एटीएम एवं चेक के माध्यम से लगभग 5 लाख रुपये की कूटरचना कर राशि आहरित की। जांच में यह भी सामने आया कि आहरित राशि में से 80 हजार रुपये आरोपी ने अपनी माता के खाते में तथा शेष राशि परिचितों के खातों में स्थानांतरित की।
मामले में थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 95/2026 धारा 316(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। साक्ष्य संकलन के पश्चात आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
जप्त सामग्री :
बैंक संबंधी दस्तावेज
एटीएम कार्ड एवं चेकबुक
बैंक लेनदेन संबंधी अभिलेख
पुलिस के अनुसार, प्रकरण की विवेचना जारी है तथा अन्य संबंधित पहलुओं की भी जांच की जा रही है।