रायपुर। छत्तीसगढ़ में देशी और विदेशी शराब पर नई ड्यूटी दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। इस संबंध में जारी अधिसूचना राज्य राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। नई दरों के लागू होने से आने वाले समय में शराब की खुदरा कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है।
नई आबकारी व्यवस्था के तहत विदेशी शराब पर उसकी कीमत के आधार पर अलग-अलग ड्यूटी दरें तय की गई हैं। यानी महंगी शराब पर अधिक टैक्स देना होगा। इसके साथ ही बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (आरटीडी) पेय पदार्थों पर भी संशोधित ड्यूटी दरें लागू की जाएंगी, जिसका असर इनके दामों पर भी पड़ेगा।
नीति में सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दर निर्धारित की गई है, जिससे उन्हें कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब शराब की आपूर्ति से पहले टैक्स का भुगतान अनिवार्य होगा। इससे कर चोरी पर नियंत्रण और राजस्व संग्रह में पारदर्शिता बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है। वहीं शराब कंपनियों द्वारा रिटेल सेल प्राइस प्रस्तावित किए जाने के बाद बाजार में कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।