हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, सरायपाली के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

दिलीप गुप्ता
सरायपाली : सिंघोड़ा थाना के अंतर्गत ग्राम पैकिंग में विगत जुलाई 2022 को दयासागर भी द्वारा अपने भाई की हत्या के आरोप को सही मानते हुवे माननीय न्यायधीश द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है ।
इस संबंध में न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पंकज आलोक तिर्की के न्यायालय में आरोपी दयासागर भोई पिता तिलबच्छ भोई निवासी दादरडीपा पैकिन थाना सिंघोडा को धारा 302 भा. द.सं. हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास एवं 100 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
आरोपी के विरूद्ध दिनांक 09/07/2022 को ग्राम पैकिन में अपने भाई मृतक प्रेमसागर को गला एवं बडी में कुल्हाड़ी से मास्क गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या करने का आरोप था, जिस पर थाना सिंघोडा के द्वारा अपराध कर्मांक 55/2022 पंजीबध्द करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र तत्कालिन निरीक्षक केशवराम कोशले के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत उपरांत 12 अभियोजन साक्षीयों के परीक्षण के पश्चात् आरोपी के विरूद्ध आरोप सिध्द पाते हुए दोष सिध्दी की गई थी। अभियोजन के संचालन श्री. जे.के. पटेल अतिरिक्त लोक अभियोजक सरायपाली के द्वारा किया गया।

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