रायपुर। राज्य कर्मचारी संघ के आठवें प्रदेश अधिवेशन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इस घोषणा के तीन दिन बाद राज्य सरकार ने आधिकारिक आदेश जारी कर इसे लागू कर दिया है।


आदेश की मुख्य बातें
वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों को जारी आदेश के अनुसार:
- महंगाई भत्ता 1 सितंबर, 2025 से लागू होगा।
- सातवें वेतनमान में कर्मचारियों को 55% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।
- छठवें वेतनमान में 252% की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।
- महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी, जिसमें विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होंगे।
- निर्धारित राशि का भुगतान जनवरी 2026 से किया जाएगा।
कर्मचारियों के लिए राहत
इस आदेश के लागू होते ही राज्य के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ मिलेगा, जो मूल वेतन के अनुसार सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा।
यह कदम राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और महंगाई के प्रभाव को कम करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।