भोपाल। मध्यप्रदेश के थर्ड जेंडर समुदाय के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब किन्नर आरक्षक और सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती हो सकेंगे। गृह विभाग ने पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए इसकी अधिसूचना राजपत्र में जारी कर दी है।

नए नियमों के तहत किन्नर अभ्यर्थियों का चयन और प्रशिक्षण मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर किया जाएगा। उन्हें महिला या पुरुष वर्ग में से किसी एक श्रेणी में शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने का विकल्प मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को ओबीसी श्रेणी में माना जाएगा।