रायपुर। प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश अब कक्षा पहली से किया जाएगा। यह नई व्यवस्था आगामी शिक्षा सत्र से लागू होगी। अब तक बीपीएल श्रेणी के बच्चों का प्रवेश एंट्री क्लास के तहत नर्सरी और केजी-वन से किया जाता था, जिसे शिक्षा विभाग ने समाप्त कर दिया है।
शिक्षा विभाग द्वारा आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश संबंधी नियमों में बदलाव किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने आरटीई की धारा 12 के खंड (1) के उपखंड (ग) के प्रावधानों के अनुसार निजी स्कूलों में केवल कक्षा पहली में प्रवेश दिए जाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिसे शासन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।
उल्लेखनीय है कि आरटीई लागू होने के शुरुआती वर्षों में बच्चों का प्रवेश सीधे कक्षा पहली में ही होता था। बाद में निजी स्कूलों की मांग और बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए राज्य शासन ने एंट्री क्लास में प्रवेश की व्यवस्था शुरू की थी। अब एक बार फिर इस नियम में बदलाव किया गया है।
प्रदेश के अधिकांश निजी स्कूलों में सामान्यतः बच्चों का प्रवेश नर्सरी या केजी-वन से होता है। आरटीई के तहत प्रवेशित बच्चों की शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है।