बाल विवाह,बाल संरक्षण और अधिकार पर बच्चों को दी गई जानकारी

इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी सुश्री दीप्ति चटर्जी के द्वारा बाल विवाह का कारण, बाल विवाह के परिणाम, बाल विवाह कानून के प्रावधान, बाल अपराध एवं सुरक्षा के बारे में जानकारी दिया गया एवं बाल विवाह मुक्त सक्ती बनाने हेतू शपथ भी दिलाया गया।

परियोजना समन्वयक चाईल्ड हेल्प लाइन उमाशंकर कश्यप ने बच्चों को बताया कि किशोर न्याय (बालकों का देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012, सायबर सुरक्षा, अच्छा स्पर्श, बुरा स्पर्श, बाल संरक्षण, बाल अधिकार, बाल श्रम, बाल विवाह, देखरेख एवं संरक्षण वाले बालक एवं विधि से संघर्ष बालक और चाईल्ड हेल्प लाईन (1098) 24 घंटे आपातकालीन फोन एवं आउटरीच सेवा है।

जिन बच्चों के लिए देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत है, कोई भी चिंतित व्यक्ति निःशुल्क 1098 में फोन करके जरूरतमंद बच्चो का मदद् कर सकते है। संरक्षण अधिकारी सुश्री अंजना देवी के द्वारा बच्चों संस्थागत – बाल गृह, फास्टर केयर एवं आफ्टर केयर आदि के संबंध में जानकारी दिया गया। कार्यक्रम में अमितेश प्रजापति काउंसलर, स्वयं सहायता समूह, प्राचार्य, शिक्षकगण एवं बच्चों की उपस्थिति रही।

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