जिले में अवैध धान भंडारण और परिवहन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई…52 क्विंटल धान जब्त

कलेक्टर विलास भोसकर के निर्देश पर चल रही सतत मॉनिटरिंग के परिणाम स्वरूप अब तक 10 प्रकरणों में 1335 क्विंटल से अधिक धान जब्त किया गया है, जिससे शासन की लगभग 3198045 लाख रुपये की आर्थिक हानि को रोका जा सका है।


अवैध धान के अंतर्राज्यीय एवं आंतरिक परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिले में बनाए गए चेकपोस्टों पर सतत् निगरानी रखी जा रही है। अनुविभागीय स्तर पर भी विशेष टीमें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। जंगल और वैकल्पिक मार्गों को भी सील कर दिया गया है, जिससे अवैध धान आवाजाही पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
कलेक्टर श्री भोसकर ने विभागीय अधिकारी को निर्देशित किया है कि अवैध धान भंडारण व परिवहन में शामिल व्यक्ति को सख्त कार्रवाई की जाए।

10 प्रकरण में 31 लाख रुपए से अधिक के 1335 क्विंटल धान जब्त

विगत दिनों विभिन्न स्थानों पर किए गए गोदाम जांच के दौरान, विभागीय टीमों ने कई व्यापारियों से अवैध रूप से रखे गए बड़ी मात्रा में धान बरामद किया है। सभी मामलों में प्रकरण दर्ज की गई है। संजय अग्रवाल, श्री साई ट्रेडिंग, कान्तीप्रकाशपुर: 100 बोरी (40 क्विंटल) पतला धान, अनुमानित कीमत 95,560 रुपए,अजय अग्रवाल, आदर्श ट्रेडिंग, श्रीगढ़ अम्बिकापुर 180 बोरी (72 क्विंटल) मोटा धान, कीमत 1,70,568 रुपए, जनम कुमार अग्रवाल, जे.के. ट्रेडिंग, श्रीगढ़: 502 बोरी (200.80 क्विंटल) मोटा धान, कीमत 4,75,695 रुपए, राजेश कुमार अग्रवाल, महामाया ट्रेडिंग:200 बोरी (90 क्विंटल) पतला धान, कीमत 2,15,010 रुपए,शशिकांत अग्रवाल, बंसल ट्रेडर्स,

अम्बिकापुर: 1210 बोरी (484 क्विंटल) पतला धान, कीमत 11,56,276 रुपए,दीपक अग्रवाल, कृष्णा ट्रेडिंग, खरसिया नाका: 625 बोरी (252 क्विंटल) पतला धान, कीमत 6,02,028 रुपए, मुकेश गुप्ता व सुभाष गुप्ता, खरसिया नाका: 300 बोरी (120 क्विंटल) मोटा धान, कीमत 2,84,280 रुपए,ग्राम बेलगांव, तहसील सीतापुर: 60 बोरी (24 क्विंटल) मोटा धान, कीमत 74,400 रुपए, अनिल गुप्ता, अनिल ट्रेडर्स, ग्राम सलका, तहसील उदयपुर 60 बोरी (24 क्विंटल) पतला धान, कीमत 74400 रुपए है।

कुल मिलाकर, इस जांच अभियान में विभिन्न गोदामों से 3177 बोरी (लगभग 1283 क्विंटल) धान जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत 3073817 रुपए है। सभी मामलों में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इस कार्यवाही में खाद्य अधिकारी, तहसीलदार, डीएमओ, एआरसीएस, खाद्य निरीक्षक, एवं मण्डी निरीक्षक शामिल थे।

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