:दिलीप गुप्ता:
सरायपाली – सिंघोड़ा व बलौदा, सरायपाली थाने में दर्ज गांजा व नशीली दवाइयों के तस्करों पर संबंधित पुलिस द्वारा कार्यवाही की अब सुखद परिणाम न्यायालय की तरफ से आने लगे हैं । अभी तक लगभग 5- 6 प्रकरणों में 6- 7आरोपियों को न्यायालय से दोषी करार देते हुवे सश्रम कारावासों व जुर्माना लगाया जा चुका है । आज सिंघोड़ा थाना द्वारा पूर्व में गांजा तस्करों के खिलाफ किए गए कार्यवाही पर न्यायालय द्वारा 210किलो गांजा के 3आरोपियों को 15- 15वर्षों की जेल व दो दो लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया ।

इस संबंध में न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार श्रीमती वंदना दीपक देवागंन विशेष न्यायाधीश (NDPS) सरायपाली के न्यायालय में थाना सिंघोडा के अपराध क्रमांक 48/2020 धारा 20 ख, नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में 3आरोपीयों जिनमें 1. राजेन्द्र शर्मा पिता जगदीश शर्मा निवासी रामकृष्ण नगर बरमपुर जिला गंजान (उडिसा) 2. विकास मीणा पिता सरदार मीणा निवासी मकसी याना साजापुर (म.प्र.) 3. प्रमोद शर्मा पिता रघुनंदन शर्मा निवासी दुर्गा कॉलोनी अंगपात थाना चिमनगंज उज्जैन (म.प्र.) के संयुक्त कब्जे से जप्त 210 कि.लो. गांजा का अवैध परिवहन के आरोप में दोषी पाते हुए सभी आरोपीयों को 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो-दो लाख रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड भुगतान न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गये।
घटना दिनांक 24/06/2020 की है, थाना सिंघोडा के तत्कालिन प्रभारी उप. निरीक्षक चन्द्रकांत साहू को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई थी कि उडिसा की ओर से बडी मात्रा में गांजा लेकर आरोपीगण आ रहे, तत्काल हमराह स्टॉफ एवं स्वतंत्र साक्षीयों को लेकर उप निरीक्षक चन्द्रकांत साहू ने थाना के समीप रियाज ढाबा क सामने नाकेबंदी कर संदिग्ध वाहन आईसर 1110 कमांक MP 13 GB 0342 को रोकने पर वाहन में पशु आहर के नीचे 7 नग. प्लास्टीक बोरी में खाखी रंग की टेप से टेपींग किया हुआ 105 पैकेट कुल 210 कि.लो. गांजा आरोपीयों से बरामद कर कार्यवाही करते हुए आरोपीयों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। गवाहों के साक्ष्य उपरांत माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपीयों को वाणिज्यीक मात्रा में गांजा के परिवहन का दोषी पाते हुए कठोर दण्ड से दण्डित किया गया।
सामाजिक रूप से समाज के सभी वर्गों द्वारा “नशा मुक्ति” कार्याक्रम का आयोजन कर लोगो को नशे की लत से दुर रखने प्रयासरत् है। वहीं न्यायालय अपना परम कर्तव्य का पालन करते हुए नशेके व्यापारीयों पर कडा रूप अपनाते हुए कठोर दण्ड एवं भारी जुर्माना लगा रही है। दण्ड का आशय वास्तव में अपराध से दुर रहने एवं अपराधिकयों को सजा के भय से अपराध छोडकर सही मार्ग में चलने के लिए एक सबक होता है। उल्लेनीय है कि इस नवम्बर माह में प्रकरर्णो में आरोपीयों को दण्डित किया जा चुका है। आगे भी शीघ्र निर्णय की पूर्ण संभावना है। प्रकरण में विवेचना उप निरीक्षक चन्द्रकांत साहू एवं राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक देवेन्द्र कुमार शर्मा के द्वारा पैरवी की गई।