रायगढ़। सत्र न्यायालय ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति प्रेम कुमार राठिया को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। घटना 7 जुलाई 2024 की है, जब विवाद के दौरान आरोपी ने शराब के नशे में पत्नी की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई।
घटना का विवरण
आरोपी प्रेम कुमार राठिया (29 वर्ष) और मृतका केंवरा सारथी उर्फ संध्या पांच वर्षों से साथ रह रहे थे। आरोपी उन्हें अपनी पत्नी मानता था, हालांकि संध्या पहले से विवाहित थी और उसका पति उसे छोड़ चुका था। 7 जुलाई 2024 को शाम पांच बजे दोनों इतवारी बाजार गए थे। वापसी में सिग्नल चौक से शराब खरीदी और घर लौटकर मछली बनाई। रात में साथ बैठकर शराब पी और भोजन किया।
लगभग 11 बजे संध्या ने अपने गांव केनसरा जाने की इच्छा जताई, जिस पर प्रेम कुमार ने मना कर दिया। इसके बाद विवाद हुआ और संध्या दरवाजे के पास सो गई। सुबह सात बजे आरोपी ने देखा कि संध्या की मौत हो चुकी है।
पुलिस जांच और स्वीकारोक्ति
8 जुलाई 2024 को प्रेम कुमार ने टीवी टावर पेट्रोल पंप के पास थाने में सूचना दी कि संध्या शराब की आदी थी और सुबह गैस की दवा लेती थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। गवाहों के बयान और पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि संध्या के जिद करने पर गुस्से में हाथ-муक्कों से मारपीट की, जिससे मौत हुई। इसके आधार पर अपराध दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय का फैसला
सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार जैन की अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया। लोक अभियोजक पीएन गुप्ता ने पैरवी की। अदालत ने आजीवन कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।