गौरेला (छत्तीसगढ़)। मां की ममता पर कलंक लगाने वाला एक दिल दहला देने वाला मामला छत्तीसगढ़ के गौरेला क्षेत्र से सामने आया है। शराब के लिए पैसे न देने पर बेटे ने अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी थी। अब अदालत ने आरोपी बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड एकता अग्रवाल की अदालत ने आरोपी अर्जुन सिंह भैना को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
ऐसे हुई थी घटना
यह दर्दनाक घटना 14 जुलाई 2024 की है। गौरेला थाना क्षेत्र के सारबहरा गांव निवासी अर्जुन सिंह भैना ने शाम करीब 5:30 बजे शराब के लिए मां रोशनी बाई से पैसे मांगे। जब मां ने पैसे देने से इंकार किया, तो आरोपी ने गुस्से में आकर रापा के बैट से उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी।
गंभीर चोट लगने पर घायल रोशनी बाई पड़ोसी के घर बचने के लिए भागीं, लेकिन वहीं उनकी मौत हो गई।
गिरफ्तारी और सुनवाई
मामले की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की और 16 जुलाई 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।