:रमेश गुप्ता:
बालोद: अर्जुन्दा थाना क्षेत्र में एक झोला-छाप डॉक्टर की लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
मामला क्या है
प्रार्थी आनंदराव जनबंधु (64), निवासी ग्राम हज्जुटोला, थाना चिल्हाटी, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा सुभाष जनबंधु (40) करीब 14-15 साल से बवासीर (पाइल्स) की बीमारी से जूझ रहा था। जब घरेलू दवाइयों से आराम नहीं मिला तो 8 मई 2025 को उसे डॉ. रेखराम साहू (निवासी कांदुल, थाना अर्जुन्दा, जिला बालोद) के पास इलाज के लिए ले जाया गया।

आरोप है कि डॉक्टर ने 8,000 रुपये लेकर सुभाष के गुदा द्वार में अलग-अलग जगहों पर 9 इंजेक्शन लगाए। इसके अगले दिन (9 मई) सुभाष को अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और पेट फूलने लगा। जब परिजनों ने डॉक्टर से संपर्क किया तो उसने फोन बंद कर दिया। हालत बिगड़ने पर सुभाष को शंकराचार्य अस्पताल जुनवानी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने से मरीज की हालत गंभीर हो गई। अंततः 11 मई 2025 को सुभाष की मौत हो गई।
फर्जी डिग्री का खुलासा
शिकायत की जांच एसडीओपी गुंडरदेही ने की। जांच में पाया गया कि डॉ. रेखराम साहू की डिग्री छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड नहीं है और उसने लापरवाहीपूर्वक इंजेक्शन लगाया, जिससे मरीज की मौत हो गई।
पुलिस की कार्रवाई
प्रार्थी की रिपोर्ट पर अर्जुन्दा थाना में अपराध क्रमांक 129/2025 दर्ज किया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, छत्तीसगढ़ राज्य उपचार्यागृह एवं रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 की धारा 12, तथा छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा 24 के तहत मामला दर्ज हुआ।
पुलिस अधीक्षक बालोद श्री योगेश पटेल के निर्देशन और एएसपी श्रीमती मोनिका ठाकुर व एसडीओपी श्री राजेश बागड़े के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक जोगेंद्र साहू के नेतृत्व में टीम गठित की गई। आरोपी को 18 सितंबर 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

आरोपी:
डॉ. रेखराम साहू (54) पिता स्व. खेदुराम साहू, निवासी कांदुल, थाना अर्जुन्दा, जिला बालोद (छ.ग.)
पुलिस टीम:
इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक जोगेंद्र साहू, सउनि. हुसैन सिंह ठाकुर, प्र.आर. टुमन रावटे, आर. पंकज तारम, आर. तेजराम साहू और मनोज धनकर की सराहनीय भूमिका रही।
