दुर्गोत्सव को लेकर पुलिस की बैठक, आयोजन समितियों को दिए कड़े निर्देश

आयोजन समितियों के लिए मुख्य निर्देश

  • आयोजन के लिए संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनिवार्य रूप से अनुमति लेना होगी।
  • ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग में माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना होगा।
  • रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी स्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं होगा।
  • डी.जे. का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
  • पंडाल और पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।
  • प्रतिमा एवं पंडाल की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आयोजन समिति की होगी।
  • हर रात पंडाल में अनिवार्य रूप से वॉलंटियर नियुक्त करने होंगे, 24 घंटे पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर रखने होंगे।
  • प्रत्येक वॉलंटियर का सत्यापन कराया जाए और अध्यक्ष/सदस्यों व वॉलंटियर की सूची संबंधित थाना/चौकी को दी जाए।
  • वाहन पार्किंग और आवागमन बाधित न हो, इसके लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था हो।
  • पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा, शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
  • श्रद्धालु पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के आगमन-प्रस्थान के मार्ग अलग-अलग रखे जाएं।
  • झांकियों में पर्याप्त प्रवेश और निकास द्वार हों।
  • सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सूचना एक दिन पूर्व संबंधित थाना/चौकी को देना होगा।
  • किसी भी व्यक्ति, समुदाय, जाति या धर्म की भावनाएं आहत न हों, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
  • प्रतिमाओं का विसर्जन केवल प्रशासन द्वारा तय नदी/तालाबों में नियत तिथि व समय पर किया जाए।

सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील

बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, भिलाई नगर, छावनी और थाना/चौकी प्रभारी के अलावा 125 से अधिक दुर्गोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष/सदस्य उपस्थित रहे।
पुलिस प्रशासन ने सभी से आपसी सौहार्द और शांति बनाए रखते हुए नवरात्रि व दुर्गोत्सव मनाने की अपील की।

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