रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि लखमा पर गंभीर आर्थिक अपराध के आरोप हैं और जांच अभी जारी है। उन्हें जमानत देने पर सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है।
कवासी लखमा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था और वे वर्तमान में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। ईडी के मुताबिक, 2019 से 2023 तक लखमा ने एफएल-10ए लाइसेंस नीति लागू कर अवैध शराब व्यापार को बढ़ावा दिया। जांच एजेंसी का दावा है कि उन्हें शराब सिंडिकेट से हर महीने करीब दो करोड़ रुपए मिलते थे और इस तरह उन्होंने करीब 72 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की।