warrant पुलिस अधीक्षक द्वारा अर्जुनी पुलिस को तत्काल गिरफ्तारी के लिए दिये गये थे निर्देश
warrant रायपुर। warrant एनडीपीएस.(गांजे)के मामले में उक्त आरोपी को कई बार न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, आरोपी द्वारा मेडिकल दस्तावेजों के आधार पर जमानत पर रिहा हुआ था जिसको न्यायालय में पेश होने हेतु कई बार वारंट जारी किया गया लेकिन आरोपी उपस्थित नहीं हो रहा था।
warrant उक्त आरोपी के गिरफ्तारी वारंट उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा ष्टक्र्र..हृश . 856/2015 राजू सिंह विरूद्ध छ0ग0 शासन थाना अर्जुनी जिला धमतरी के अपराध क्र005/2017 के प्रकरण में आरोपी अखिलेश कुमार सिंह पिता रामचीज उम्र 42 वर्ष निवासी एकौना थाना बड़हरा जिला भोजपुर (बिहार ) के विरूद्ध न्यायालय के द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया ।
warrant प्रकरण में आरोपी को अगामी सुनवाई दिनांक 20/07/2022 के पूर्व गिरफ्तार कर पेश किये जाने हेतु आदेशित किया गया था। जिसको पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री प्रशांत ठाकुर द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ थाना प्रभारी अर्जुनी को समय सीमा में तामील कर तामीली / अदम तामीली से उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर को पेशी तारीख के पूर्व अनिवार्य रूप से सूचित किया जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश दिए गए थे।
थाना प्रभारी अर्जुनी निरीक्षक गगन वाजपेई द्वारा अर्जुनी पुलिस की टीम बनाकर दिगर प्रांत बिहार भेजा गया था। जिसको टीम द्वारा बिहार से दिनांक -10-07-22 को आरोपी को गिरफ्तार कर विधिवत कार्यवाही किया गया। आरोपी को न्यायालय पेश किया जायेगा।
also read : Kanwariyas हर हर महादेव की गूंज के साथ कांवरियों का जत्था जलाभिषेक के लिए बाबा धाम रवाना
उक्त कार्यवाही में प्रआर. रमेश साहू, आर.गोपी सोनकर,आर.मानसिंह मरकाम का विशेष योगदान रहा।