रायपुर। राज्य शासन ने सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले पंडाल, जुलूस और रैलियों को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन आदेशों में आयोजनों को उनकी भीड़ और स्थान के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

आयोजनों की श्रेणियां
- छोटे आयोजन: 500 लोगों तक की भीड़ और 5000 वर्ग फीट तक के क्षेत्रफल में होने वाले कार्यक्रम।
- बड़े आयोजन: 500 से अधिक लोगों की भीड़ या 5000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल वाले कार्यक्रम।
मुख्य प्रावधान
नए दिशा-निर्देशों में भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा इंतजाम और आयोजन के दौरान आपात स्थितियों से निपटने के उपायों पर विशेष जोर दिया गया है। आयोजन स्थल पर अग्निशमन उपकरण, सीसीटीवी कैमरे और प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था अनिवार्य होगी।
आयोजकों को स्थानीय प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग के साथ समन्वय करना होगा।





उद्देश्य
सरकार का मानना है कि त्योहारों और सार्वजनिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। नए दिशा-निर्देशों से अव्यवस्था, दुर्घटनाओं और कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा।