CG शराब घोटाला: चैतन्य बघेल 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर, कोर्ट ने जेल भेजा

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कस्टोडियल रिमांड पूरी होने के बाद रायपुर स्थित विशेष न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।

चैतन्य बघेल को इससे पहले 19 अगस्त को अदालत ने ईडी की पांच दिन की कस्टडी में भेजा था। ईडी ने तर्क दिया था कि पूछताछ के दौरान नए तथ्य सामने आए हैं, जिन पर और जांच आवश्यक है। कस्टडी खत्म होने के बाद शुक्रवार को उन्हें पुनः कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने न्यायिक रिमांड की मांग की। अदालत ने इस मांग को स्वीकार करते हुए चैतन्य को जेल भेजने का आदेश दे दिया।

गिरफ्तारी और गंभीर आरोप

उल्लेखनीय है कि ईडी ने 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी के अनुसार, चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये की अवैध आय प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने अपनी रियल एस्टेट कंपनियों के माध्यम से खपत किया। ईडी ने यह भी खुलासा किया है कि उन्होंने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर योजना बनाई, जिसके तहत कर्मचारियों के नाम पर फ्लैट बुकिंग की आड़ में 5 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए।

इसके अलावा, उन पर इस घोटाले से उत्पन्न 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति को सम्हालने का भी आरोप है। ईडी का कहना है कि चैतन्य ने कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष और अन्य प्रमुख सहयोगियों को यह रकम हस्तांतरित करने में भी भूमिका निभाई।

हाईकोर्ट में याचिका, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

चैतन्य बघेल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई को गैरकानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए उन्हें पहले हाई कोर्ट में जाने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर 12 अगस्त को सुनवाई हुई और ईडी से 26 अगस्त तक जवाब मांगा गया है।

कोर्ट के निर्देश: पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं

चैतन्य के वकील फैजल रिज़वी ने कोर्ट में बताया कि उन्हें जेल में पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिल रहा। इस पर कोर्ट ने जेल अधीक्षक को उचित सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

अब तक कई बड़े नाम गिरफ्तार

इस घोटाले में ईडी पहले ही अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, ITS अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी और विधायक कवासी लखमा को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी की कार्रवाई फिलहाल जारी है।

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