गांजा तस्करों को 20-20 साल का सश्रम कारावास…1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी

मामले की पृष्ठभूमि

  • तारीख: 5 मई 2023
  • स्थान: बसना थाना क्षेत्र, सरायपाली
  • घटना: मुखबीर सूचना पर पुलिस ने कार (MH-12 KE-0231) को रोका, जिसमें 100 किलो गांजा मिला।
  • आरोपी: सोहेल हबीब पठान, तुषार गोकुल और शशिकांत खांबद (सभी महाराष्ट्र के अहमदनगर निवासी)।
  • आरोप: ओडिशा से गांजा लाकर तस्करी करने का आरोप।

न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला

विशेष न्यायाधीश पंकज आलोक तिकी ने फैसले में कहा कि –

  • “यह मामला वाणिज्यिक मात्रा से अधिक नशीले पदार्थों का है।”
  • “नशीले पदार्थों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए, दया दिखाना उचित नहीं है।”
  • “ऐसे अपराधों पर कठोर सजा आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसे मामलों पर अंकुश लग सके।”

अभियोजन पक्ष की भूमिका

  • विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र शर्मा ने केस की मजबूत पैरवी की।
  • पुलिस द्वारा सबूतों का ठोस प्रस्तुतिकरण किया गया, जिससे आरोपी दोषी साबित हुए।

नशा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई

यह फैसला छत्तीसगढ़ और देशभर में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ा संदेश देता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “नशा व्यापार युवाओं को बर्बाद कर रहा है और ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।”

निष्कर्ष

इस मामले में न्यायालय का यह कठोर फैसला नशीले पदार्थों के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस और कानून व्यवस्था की सख्त रुख को दर्शाता है। इससे भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी।

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