Bhilai Municipal Corporation: आयुक्त ने दिए कर वसूली के निर्देश…समिति का भी गठन

:रमेश गुप्ता:

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई इलाके में आने वाले  भवन भूमि स्वामियों द्वारा अपने स्वामित्व के भवन भूमियों पर संपत्तिकर स्व-निर्धारण प्रक्रिया के देय करों की राशि सहित विवरणी जमा की जा रही है। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने निगम द्वारा अधिकृत एजेंसी श्री पब्लिकेशन एण्ड स्टेशनर्स प्राईवेट लिमिटेड को संपत्तिकर एवं अन्य करों की वसूली करने निर्देशित किये है।

आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय

साथ ही कुछ भवन भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत स्व-विवरणी में प्रस्तुत निर्मित क्षेत्र उपयोग में भिन्नता होने की संभावना बनी है। जिसका पता लगाने जांच समिति का गठन किया गया है।


इस हेतु निगम द्वारा भवनों/भूमियों की स्थल पर जाकर सत्यता की जांच की जायेगी। ऐसे भवन भूमि स्वामियों को सूचित किया जाता है कि अपने स्वामित्व के भवन भूमि का सही-सही विवरण, संपत्तिकर स्व-विवरणी में अंकित कर देय राशि का भुगतान शीध्र करें। साथ ही जिन्होने असत्य संपत्तिकर स्व-विवरणी प्रस्तुत किये है, वे अंतर की राशि निगम कोष में जमा कर दें। नहीं तो जांच उपरांत संपत्तिकर में 10 प्रतिशत से अधिक अंतर पाये जाने पर नियमानुसार अंतर की राशि का 5 गुणा शास्ति शुल्क अधिरोपित की जावेगी। जिसकी समस्त जवाबदारी भव.भूमि स्वामी की होगी।