Bilaspur High Court : हाईकोर्ट से स्थगन हटते ही सिम्स डीन ने बीपी सिंह को किया कार्यमुक्त

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Bilaspur High Court :  हाईकोर्ट से स्थगन हटते ही सिम्स डीन ने बीपी सिंह को किया कार्यमुक्त

Bilaspur High Court :  बिलासपुर। हाईकोर्ट से स्थगन हटते ही सिम्स डीन ने डॉ भानुप्रताप सिंह को कार्य से मुक्त कर दिया है। तीन साल पहले बीपी सिंह का स्थानांतरण जगदलपुर मेडिकल कालेज हुआ था। बताते चलें कि जगदलपुर स्थानांतरण के खिलाफ हाईकोर्ट ने बीपी सिंह को अंतरिम राहत दिया था। अब हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद प्रकरम को निराकृत कर दिया है।

छत्तीसगढ़ सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 18 अक्टूबर 2021 को सिम्स में पदस्थ डॉ भानु प्रताप सिंह का स्थानांतरण जगदलपुर स्थित बलिराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय डीमरापाल में संचालक सह प्राध्यापक पैथोलॉजी विभाग के लिए किया। डॉ भानु प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में स्थानांतरण के खिलाफ चुनौती दिया।

Bilaspur High Court : तत्कालीन समय प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए स्थानांतरण आदेश पर स्थगन दिया। 20 अक्टूबर 2021 को न्यायालय के स्थगन आदेश पर डॉ. भानु प्रताप ने सिम्स में कार्यभार ग्रहण किया। तीन साल बाद 24 जून 24 को हाईकोर्ट ने स्थानांतरण पर दिए स्थगन आदेश को निरस्त कर प्रकरण को निराकृत कर दिया है।

 

 

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Bilaspur High Court : हाईकोर्ट के आदेश पर डॉ भानु प्रताप सिंह, संचालक सह प्राध्यापक को चिकित्सा मंत्रालय के आदेश पर छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (CIMS) डीन ने कार्यमुक्त कर दिया है। साथ ही निर्देश दिया है कि अपनी उपस्थिति बलिराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय डीमरापाल जगदलपुर में अपनी उपस्थिति दें।