बेमेतरा 20 जनवरी 2025:- जिले के अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी श्री गुड्डू लाल जगत द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की विभिन्न धाराओं के तहत जिले में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों और फर्मों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गई है। इसके अंतर्गत कई दोषियों पर अधिनियम की धारा 51, 52 और 58 के तहत अर्थदंड लगाया गया है।
दोषियों पर लगाया गया जुर्माना
गिरधारी लाल गुप्ता, फर्म श्री मुरारी फैमिली रेस्टोरेंट एवं स्वीट्स, नवागढ़ चौक बेमेतरा पर बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के फर्म संचालन का दोषी पाया गया। उन्हें ₹4,00,000/- का जुर्माना लगाया गया।
सुरेश माहेश्वरी, पिता बिरदी चन्द माहेश्वरी, फर्म मेसर्स रामेश्वरी ट्रेडर्स, ब्लॉक बेरला, जिला बेमेतरा को मिध्याछाप (गलत लेबल) खाद्य पदार्थ नुपुर कोरिऍडर पाउडर (पैक्ड) के विक्रय का दोषी पाया गया। इस पर उन्हें ₹1,00,000/- का जुर्माना किया गया।
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छन्नूलाल देवागन, पिता भूखिराम देवागन, फर्म मडेला स्वीट्स, गौरव पथ रोड बेमेतरा पर अवमानक (घटिया) मिठाई कलाकंद (लूज) के निर्माण एवं विक्रय का दोषी पाया गया। उन्हें ₹3,00,000/- का जुर्माना भुगतना पड़ेगा।
सुशील कुमार, पिता स्व. विजय पाल, फर्म स्थाति आरकोन प्रा. लि., ग्राम कारेसरा, तहसील थानखम्हरिया बेमेतरा पर अवमानक पेय पदार्थ रेड वाइन के उत्पादन का दोषी पाया गया, जिस पर ₹5,00,000/- का जुर्माना लगाया गया।
अश्वनी साहू, पिता शत्रुहन साहू, फर्म मेसर्स अश्वनी किराना स्टोर्स, ग्राम पडकीडीह, बेमेतरा पर अवमानक अरहर दाल (लूज) के विक्रय का दोषी पाया गया, जिस पर ₹50,000/- का जुर्माना किया गया।
ललित कुमार साहू, पिता चिताराम साहू, फर्म: मेसर्स अपना ढाबा, पिकरी, बेमेतरा पर अवमानक वेजग्रेवी (लूज) के निर्माण एवं विक्रय का दोषी पाया गया। इस पर उन्हें ₹3,00,000/- का जुर्माना लगाया गया।
जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश: अपर कलेक्टर ने दोषी फर्म संचालकों को 10 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। यदि जुर्माना निर्धारित समयावधि में जमा नहीं किया गया, तो राशि की वसूली भू-राजस्व बकाया की भांति की जाएगी। जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है, और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।