Pushp Still Chemal Mines : नियम शर्तों का पालन नहीं, सेफ्टी जोन क्षतिग्रस्त
Pushp Still Chemal Mines : भानुप्रतापपुर। पुष्प स्टिल चेमल माइंस को कक्ष क्रमांक 633. 634. 635 में 215 हेक्टेयर माइनिंग के लिए कंपनी को खनन के लीज पट्टा प्रदाय की गई है। कंपनी को प्रथम एवं द्वितीय चरण के अधिरोपित शर्तों को पालन करते हुए खनन किया जाना है। लेकिन कंपनी के द्वारा नियम शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा हैं एवं सक्षम अधिकारियों के द्वारा हर 6 महीनों में माइंस क्षेत्र का दौरा कर शर्तों का पालन कराया जाना है लेकिन अधिकारियों द्वारा अपने कार्यालय में ही कंपनी के कर्मचारियों को बुलाकर रिपोर्ट तैयार किया जाता हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति देखे तो शर्तो का पालन नहीं किया जा रहा हैं।
कंपनी के द्वारा सेफ्टी जोन का निर्माण किया जाना है व उसके देखरेख की जिम्मेदारी कंपनी के स्वंम के व्य से है। लेकिन सही अधिकारियों की मार्ग दर्शन नहीं होने के कारण सेफ्टी जोन पूरी तरह से छति ग्रस्त स्थिति में हैं। और कंपनी के द्वारा ग्रीन जोन बनने के लिए पौध रोपित नहीं किया गया हैं व सेफ्टी जोन में ही खदान से निकलने वाली डस्ट को सेफ्टी जोन में डम्प किया गया हैं। वहीं खनन क्षेत्र से निकलने वाले लौह अयस्क का सही तरीके से रख रखाव नहीं किया जा रहा है जिस कारण बारिश में लाल पानी बहाकर कर खेत तक पहुंच रहा है और किसानों के फसल नष्ट हो रहे हैं। कंपनी के द्वारा माइंस से निकलने वाले लाल पानी को रोकने के लिए चगडेम का निर्माण किया जाना है जो की नहीं किया गया है।
नियम शर्तों का पालन नहीं, क्षमता विस्तार के लिए जनसुनवाई
पुष्प स्टील माइंस को 215 हेक्टेयर माइनिंग के लिए कंपनी को खनन के लीज पट्टा प्रदाय की गई है। जिसमें खनन के लिए पर्यावरण व खनिज विभाग द्वारा 66 हेक्टेयर का पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया गया है। लेकिन कंपनी द्वारा कोई भी नियम व शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा हैं। सेफ्टी जोन पूरी तरह से छतिग्रस्त हैं, सेफ्टी जोन में वेस्ट मटेरियल को डम्प किया गया हैं और कुछ दिनों में झमता विस्तार बढ़ाने के लिए जन सुनवाई रखा गया हैं।
माइंस क्षेत्र में सेप्टी जोन का उद्देश्य
माइनिंग क्षेत्र के चारों ओर लीज बाउंड्री के अंदर 7.50 मीटर चौड़ाई में सेफ्टी जोन का निर्माण किया जाता है और इसमें पेड़-पौधे लगाकर हरा-भरा किया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य खनन क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला प्रदूषण एवं धूल को रोकना होता है ताकि माइनिंग लीज क्षेत्र के बाहर का वातावरण दूषित न हो सके ।
केंद्र सरकार के द्वारा माइनिंग लीज के अंतिम स्वीकृति के समय अनिवार्य शर्त में सेफ्टी जोन निर्माण करने का शर्त शामिल रहता है तथा सेफ्टी जोन निर्माण करने के पश्चात ही भू-प्रवेश करने तथा खनन कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दिये जाने का प्रावधान होता है।
वन परिक्षेत्र अधिकारी दुर्गुकोंदल : मुकेश नेताम
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Pushp Still Chemal Mines : माइंस क्षेत्र में जाकर जांच किया जाएगा, सेफ्टी जोन छतिग्रस्त होने व सेफ्टी जोन में मटेरियल डम्प पाए जाने से कार्यवाही की जाएगी।