NDPS Act : एनडीपीएस एक्ट के तहत जप्त मादक पदार्थो की विधिसम्मत की गई नष्टीकरण….देखे VIDEO

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NDPS Act :  एनडीपीएस एक्ट के तहत जप्त मादक पदार्थो की विधिसम्मत की गई नष्टीकरण

NDPS Act :  रायपुर ! रायपुर रेंज अंतर्गत के जिलों महासमुंद, बलौदा बाजार, गरियाबंद एवं धमतरी के एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत विभिन्न प्रकरणों में जप्त मादक पदार्थो का विधिसम्मत नष्टीकरण की कार्यवाही, एनडीपीएस एक्ट अधिनियम में निहित प्रावधान के अंतर्गत नियमानुसार की गयी।

 

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उपरोक्त नष्टीकरण की कार्यवाही में केन्द्र सरकार, गृह मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरों का आदेश के परिपालन में पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित उच्चस्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी रायपुर रेंज के द्वारा पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा (अध्यक्ष), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक धमतरी आंजनेय वैष्णव सदस्यों की उपस्थिति में संपादित की गयी। जो कि सिलतरा स्थित एक निजी पॉवर प्लांट में किया गया।

 

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NDPS Act :   आज की गयी नष्टीकरण की कार्यवाही में जिला महासमुंद के 443 एनडीपीएस के प्रकरणों में कुल 22631.269 किलोग्राम, गांजा, जिला बलौदा बाजार के 05 प्रकरणों में कुल 224. 650 किलोग्राम गांजा, जिला धमतरी के 08 प्रकरणों में कुल 328.768 किलोग्राम गांजा एवं जिला गरियाबंद के 16 प्रकरणों में कुल 309.226 किलोग्राम गांजा को विधिवत् जन सामान्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण विभाग के अनुमति उपरांत रायपुर के सिलतरा स्थित पावर प्लांट के भट्ठी/फर्नेस में जलाकर नष्ट किया गया।

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