Balodabazar Crime News : दंडित अब जेल की सलाखों में गुजरेगा जिंदगी
Balodabazar Crime News : बलौदाबाजार ! थाना सुहेला क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को शादी करने का झांसा देकर, आरोपी द्वारा लगातार शारीरिक संबंध बनाया गया। तत्पश्चात शादी करने की बात पर आरोपी द्वारा घर में बंदकर नाबालिक लड़की को जान से मारने की नीयत से जहर पिलाकर जान से मारने की कोशिश करने वाले आरोपी वेदप्रकाश वर्मा पिता मनोज वर्मा उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम रावन थाना सुहेला* को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (FTSC) न्यायाधीश (पाक्सो) भाटापारा श्रीमती किरण त्रिपाठी ने आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
थाना सुहेला क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय अस्पताल सुहेला से दिनांक 03.02.2022 को प्रस्तुत अस्पताली मेमो के आधार पर थाना सुहेला में रिपोर्ट दर्ज किया गया, कि एक नाबालिक बालिका के साथ आरोपी वेदप्रकाश वर्मा द्वारा लगातार संभोग किया गया है तथा शादी करने की बात पर आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका को घर में बंदकर जहर पिलाकर जान से मारने की कोशिश की गई है। उक्त रिपोर्ट पर थाना सुहेला में धारा 376(J), 307,342,201,34 भादवि पाक्सो की धारा 06 एवं 3(2) (V) ST,SC ACT में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। *प्रकरण में प्रारंभिक जांच एवं विवेचना कार्यवाही सहायक उप निरीक्षक पवन सिन्हा द्वारा किया गया, तत्पश्चात नाबालिग बालिका के अनुसूचित जाति वर्ग के होने से तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक भाटापारा श्री को गिरफ्तार कर, संपूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ।
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संपूर्ण जांच एवं विवेचना पश्चात तथा अन्य गवाहों के बयान दर्ज होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (FTSC) श्रीमती किरण त्रिपाठी ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपी द्वारा किया गया अपराध सिद्ध होना पाया और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी वेद प्रकाश वर्मा को धारा 376(J) भादवि एवं पाक्सो की धारा 06 में आजीवन कारावास व 5000/- जुर्माना तथा एसटीएससी की धारा 3(2)(V) में भी आजीवन कारावास एवं ₹5000 के दंड से दंडित किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है। संपूर्ण प्रकरण की विवेचना तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक भाटापारा सिद्धार्थ बघेल एवं सहायक उप निरीक्षक पवन सिन्हा द्वारा किया गया है।