उप जेल सारंगढ़ के आसपास 500 मीटर क्षेत्र बना नो-फ्लाइंग जोन, ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध..

उप जेल सारंगढ़ के आसपास 500 मीटर क्षेत्र बना नो-फ्लाइंग जोन, ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध..

सारंगढ़-बिलाईगढ़, 15 जून। जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पद्मिनी भोई साहू ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए उप जेल सारंगढ़ के चारों ओर 500 मीटर की परिधि को तत्काल प्रभाव से नो-फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ड्रोन या मानव रहित विमान (यूएवी) के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार उप जेल की आंतरिक सुरक्षा, लोक शांति तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने या संचालन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध जेल परिसर तथा उसकी बाहरी सीमा से चारों दिशाओं में 500 मीटर तक के संपूर्ण क्षेत्र पर लागू होगा। हालांकि, कानून-व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था एवं शासकीय कार्यों के लिए अधिकृत एजेंसियों तथा सुरक्षा बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ड्रोन इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
जिला प्रशासन ने नागरिकों, फोटोग्राफरों, ड्रोन संचालकों और संबंधित संस्थाओं से अपील की है कि वे आदेश का पालन करते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की ड्रोन गतिविधि से बचें, ताकि सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो और किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की नौबत न आए।

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