0 भारी सफलता के बाद वर्ष का दूसरा लोक अदालत तैयारी हुई पूरी 0
0 संगम सेवा समिति फिर निशुल्क शीतल व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएगी 0
दिलीप गुप्ता
सरायपाली। अति जिला एवं सत्र न्यायालय भवन में विगत 14 मार्च को आयोजित लोक अदालत को मिली भारी सफलता के बाद आगामी 9 मई को पुनः लोक अदालत का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस हेतु न्यायालय भवन में पूरी तैयारी कर ली गई है । कल सुबह 10:30 बजे एडीजे श्रीमती वंदना दीपक देवांगन के साथ ही अन्य सभी न्यायधीशों व मजिस्ट्रेट के सानिध्य में पूजा अर्चना कर विधिवत लोक अदालत प्रारंभ होगा ।
प्रत्येक लोक अदालत शिविर की तरह इस बार भी आगंतुक पक्षकारों व अधिकारियों के लिए संगम सेवा समिति के संस्थापक प्रखर अग्रवाल द्वारा निशुल्क शुद्ध व शीतल पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
इस संबंध में एडीजे श्रीमती वंदना दीपक देवांगन ने बताया कि प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया के मार्गनिर्देशन में 9 मई को न्यायालय भवन में दो पक्षों के बीच चल रहे विवादों को आपसी राजीनामा के जरिए मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के तत्वावधान में आगामी 9 मई शनिवार 2026 को देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) बिलासपुर द्वारा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित किए जा रहे हैं ।
जिला एवं स्थानीय व्यवहार न्यायालय में लंबित शमनीय अपराध के प्रकरण मोटर दुर्घटना दाना से संबंधित प्रकरण, 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस का प्रकरण धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा मेट्रोमोनियल डिस्प्यूट के आलावा जल कर, संपत्ति कर, राजस्य संबंधी प्रकरण ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण आबकारी से संबंधित प्रकरण एवं बैंक विद्युत संबंधी प्री लिटिगेशन प्रकरण, राजस्व न्यायालय खडपीठ में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य कटवारे का निराकरण किया जाएगा। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। नेशनल लोक अदालत के लिए खंडपीठों का गठन कर विभिन्न प्रकरणों तथा प्री. लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा।
लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त राजस्य, बैंक, विद्युत विभाग दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण पी लिटिगेशन प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाएंगे, जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों के प्रकरण लोक अदालत सखंड पीठ में निराकृत किए जाएंगे। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं। इसके अलावा लोक अदालत में दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद् में वसूली संबंधी लबित प्रकरण प्रो-लिटिगेशन प्रकरण, याददाश्त के आधार पर बंटवारा, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, कब्जे के आधार पर बंटवारा, भारतीय न्याय सहिता (बीएनएस 2023) के अंतर्गत कार्रवाई के मामले, रेंट कंट्रोल एक्ट आदि मामलों का निराकरण किया जाएगा।
एडीजे श्रीमती वंदना दीपक देवांगन ने सभी पक्षकारों , अधिवक्ताओं व सामाजिक संगठन से जुड़े सदस्यों से अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक पक्षकारों को इसके लिए जागरूक करते हुवे लोक अदालत का लाभ दिलाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं ।