बिना हेलमेट बाइक की डिलीवरी दी तो नपेगा शोरूम, पीछे बैठने वालों के लिए भी आया कड़ा नियम, पिकिलियन राइडर के लिए हेलमेट अनिवार्य और अपर परिवहन आयुक्त के सख्त निर्देश

छत्तीसगढ़ में अब दोपहिया वाहन चालकों के साथ-साथ पीछे बैठने वाले सहयात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अपर परिवहन आयुक्त डी रविशंकर ने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को पत्र जारी कर इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब हाइवे पर यात्रा के दौरान केवल चालक ही नहीं बल्कि पीछे सवार व्यक्ति को भी सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा वरना उन पर मोटरयान अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा नियमों में किसी भी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसका व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया गया है।

नियम तोड़ने वाले शोरूम संचालकों पर गिरेगी गाज और अधिकारियों को जांच की चेतावनी

परिवहन विभाग ने नया फरमान जारी करते हुए उन शोरूम संचालकों को भी रडार पर ले लिया है जो बिना हेलमेट के वाहन की डिलीवरी कर रहे हैं। केंद्रीय नियमों का हवाला देते हुए प्रशासन ने साफ किया है कि बगैर हेलमेट गाड़ी बेचने वाले शोरूम के खिलाफ अब सीधे कानूनी एक्शन लिया जाएगा। इस मामले में पूर्व पार्षद रमेश आहूजा की शिकायत के बाद विभाग हरकत में आया है जिसमें नियम लागू न करने वाले लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध जांच समिति गठित करने की मांग की गई थी। अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि वे स्थानीय स्तर पर नियमों की जानकारी साझा करें और उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाएं।

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