पेकिंग में ही अंकित करना होगा, अंदर क्या, कितना और कितने का है ?

औचक जांच की तैयारी में नाप-तौल विभाग

राजकुमार मल

बलौदा बाजार-भाटापारा- लोकल हो या ब्रांडेड। प्रोडक्ट की पैकिंग में स्पष्ट शब्दों में अंकित करना होगा कुल वजन और अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य। उत्पादकों को अपना पूरा नाम और पता सहित कस्टमर केयर नंबर की जानकारी भी विस्तार के साथ पैकिंग में देनी होगी।

नाप-तौल विभाग की नजर में है पैक्ड प्रोडक्ट की पैकिंग में वजन कम करने जैसी व्यापारिक गतिविधियां लेकिन जांच के घेरे में आ सकते हैं फ्रायम्स, चिप्स सहित ऐसे नमकीन जिनकी पैकिंग में यह जरूरी जानकारियां नहीं मिल रहीं हैं।


इनमें नहीं जानकारियां

मुरमुरा, लाई, चना, मूंगफली और तिल के लड्डू और पापड़ी। फ्रायम्स और चिप्स। खूब बिकते हैं नड्डा के पैकेट। इसके अलावा पारंपरिक व्यंजनों में अब ठेठरी, खुरमी और अईरसा भी पैकिंग में आने लगे हैं। गुझिया और पेठा पहले खुले में मिलते थे लेकिन अब यह भी पैकिंग में आने लगे हैं लेकिन इन सभी सामग्रियों की पैकिंग में ऐसी सभी जरूरी जानकारियों का अभाव है, जिससे उपभोक्ता हितों को संरक्षण मिलता है।


लापरवाह लोकल

ब्रांडेड की तुलना में सस्ती होती है यह सामग्रियां क्योंकि स्थानीय स्तर पर बनाई और बेची जातीं हैं। ऐसे में शहरी के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट- बाजारों में कीमत और वजन की जानकारियां पैकेट में नहीं होने को लेकर ज्यादा पूछताछ उपभोक्ता नहीं करते। इसलिए स्थानीय इकाइयां लापरवाह हैं लेकिन अब यह गतिविधियां जिला विधिक माप विज्ञान विभाग की नजर में आ चुकीं हैं।


देना है यह जानकारी

नियमानुसार पैक्ड प्रोडक्ट में कुल वजन, अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य के अलावा ब्रांड और प्रोडक्ट का पूरा नाम स्पष्ट शब्दों में अंकित करना होगा। इसके साथ ही निर्माता या उत्पादक का पूरा नाम और पता का होना अनिवार्य है। कस्टमर केयर नंबर की जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी।

संज्ञान में ले रहे हैं

विधिक माप विज्ञान के नियमों के अनुसार पैक्ड प्रोडक्ट की पैकिंग में सभी अत्यावश्यक जानकारी का होना अनिवार्य है। जांच के दौरान यह नहीं मिलीं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
-डी वर्मा, निरीक्षक, जिला विधिक माप विज्ञान विभाग, बलौदा बाजार

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