रायपुर: रायपुर नगर पालिक निगम के राजस्व विभाग ने शहर के सभी 70 वार्डों के बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि बकाया संपत्ति कर और अन्य करों का भुगतान समय पर नहीं किया गया, तो संबंधित संपत्तियों की कुर्की और सीलबंदी जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी। राजस्व विभाग की टीमें लगातार अभियान चलाकर बकायादारों को चेतावनी दे रही हैं।
निगम प्रशासन ने अपील की है कि कानूनी कार्रवाई और मानसिक तनाव से बचने के लिए सभी बड़े बकायादार तत्काल अपने करों का भुगतान करें। संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तय की गई है। इस नियत तिथि तक कर अदायगी नहीं करने की स्थिति में बकाया राशि पर 17 प्रतिशत अधिभार के साथ वसूली की सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नागरिकों की सुविधा के लिए नगर पालिक निगम रायपुर के सभी 10 जोन कार्यालयों के राजस्व विभाग और सदर काउंटर 31 मार्च तक निरंतर खुले रहेंगे। जनहित को देखते हुए महावीर जयंती के शासकीय अवकाश के दिन भी कार्यालय सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे, ताकि करदाता आसानी से अपना टैक्स जमा कर सकें।
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए निगम ने ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई है। संपत्ति करदाता ‘मोर रायपुर’ ऐप डाउनलोड करके या निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे एक क्लिक पर अपने करों का भुगतान कर सकते हैं। प्रशासन ने सभी 70 वार्डों के रहवासियों से आग्रह किया है कि वे इस सरल और सहज सुविधा का लाभ उठाएं और अंतिम तिथि से पहले अपने दायित्वों को पूरा करें।